Sim Card Rules : सिम खरीदना अब नहीं रहा आसान, TRAI ने बदले सभी नियम

आजकल बहुत से फर्जी सिम कार्ड ठगी के मामले देखे जा रहे हैं। लोग नकली सिम कार्ड खरीदते हैं। TRAI ने इसे रोकने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्राई ने सिम कार्ड बेचने वाले थोक बिक्रेताओं पर कड़े नियम लगाए हैं, क्योंकि फर्जी सिम कार्ड कनेक्टशन को प्वाइंट ऑफ सेल से सक्रिय किया जाता है।
 

10 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे। 30 सितंबर के बाद बिना पंजीकृत सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तुम शायद गली या नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान में सिम कार्ड बेचते देखा होगा, लेकिन अब यह मुश्किल होने वाला है। अब सिम कार्ड बेचने के लिए एक लाइसेंस आवश्यक है। लाइसेंसिंग भी बहुत कठिन होगा। पासपोर्ट और आधार की तरह इसमें भी जांच होगी। इसके साथ ही पुलिस जांच भी की जाएगी।


यदि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा या आप भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे, तो आपको सिम कार्ड बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको कागजात देना होगा। वहीं आपका एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा जब आप फ्रांसीसी ट्रांसफर कर रहे हैं। लीकॉम ऑपरेट प्वाइंट ऑफ सेल का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होना चाहिए। सिम बेचने वाले को कुछ कागजात देना होगा, जैसे कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर और बिजनेस लाइसेंस, साथ ही आधार और पासपोर्ट।

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नियमों का उल्लंघन करने पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे, साथ ही कार्यस्थल का नाम और स्थानीय पता साझा करना होगा। Sim Seller को आधारित ई-केवाईसी जैसे बायोमेट्रिक विवरण भी देना होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर और पीओएस एक लिखित अनुबंध पर साइन करेंगे, जिसमें कस्टमर इनरोलमेंट, ऑपरेशन एरिया और नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की जानकारी शामिल होगी। Trai एक विशिष्ट PoS ID जारी करेगा। मान्य PoS आईडी वाले विक्रेता कस्टमर को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले सिम कार्ड विक्रेता की आईडी बंद हो जाएगी और 24 घंटे में ब्लॉक कर दी जाएगी।