Traffic Rules : क्या हाफ शर्ट,टी-शर्ट,चप्पल, या लुंगी पहनकर गाड़ी चलाने से चालान कटेगा? जानें पूरी खबर 

Haryana Traffic Rules: सोशल मीडिया पर तो इस पर कई रिएक्शन देखने को मिले लेकिन क्या आप सच्चाई से वाकिफ है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं क्या है ट्रैफिक नियम और कब कट सकता है चालान...
 

भारत में आज भी ज्यादातर लोगों को ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) या तो पता नहीं है या फिर वे जानबूझकर उसे तोड़ते हैं। हालांकि, अब ट्रैफिक पुलिस भी काफी सख्त हो गई है और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर सीधा एक्शन ले रही है।

कई लोग तो ऐसे भी हैं, जो ट्रैफिक नियमों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उड़ती अफवाहों को ही नियम मान बैठते हैं।

वो बात अलग है कि उन खबरों की कोई सच्चाई नहीं होती है। हाल ही की बात करें तो सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी, जिसमें कहा गया था कि आधी बांह की शर्ट, लुंगी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर आपका चालान कट सकता है।

इतना ही नहीं अफवाह यह भी थी कि कार का शीशा गंदा होने और गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब न रखने पर भी फाइन लग सकता है। सोशल मीडिया पर तो इस पर कई रिएक्शन देखने को मिले लेकिन क्या आप सच्चाई से वाकिफ है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं क्या है ट्रैफिक नियम और कब कट सकता है चालान...

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क्या हाफ शर्ट, टी-शर्ट, लुंगी पहनकर गाड़ी चलाना अपराध

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (2019) की बात करें तो उसके अनुसार, हाफ शर्ट या लुंगी पहनकर गाड़ी चलाना कोई अपराध नहीं है और इस पर किसी तरह का चालान या जुर्माना नहीं लगाया जाता है. गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब रखने या कार का विंडशील्ड गंदा होने को लेकर भी जुर्माने जैसा कोई नियम इस एक्ट में नहीं है। 

मतलब आप अपनी पसंद की हाफ शर्ट, टी-शर्ट या लुंगी पहनकर ड्राइव कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस इस पर किसी तरह का जुर्माना लगाती है तो यह गैर कानूनी होगा और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

ट्रैफिक पुलिस नहीं निकाल सकती गाड़ी की चाबी

कई बार ऐसा होता है, जब ट्रैफिक पुलिस जब किसी को रोकती है तो उसकी गाड़ी से जबरदस्ती चाबी निकाल लेती है या फिर टायर का हवा निकाल देती है। ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करना कानूनन जुर्म है। मोटर वाहन एक्ट के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के पास आपकी गाड़ी को सीज करने का अधिकार भी नहीं है।

अगर ट्रैफिक नियम टूटा है तो सिर्फ ASI लेवल का पुलिस अधिकारी ही चालान काट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में साफ कहा गया है कि एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी कि जुर्माना लगा सकते हैं।

क्या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान कट सकता है

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अब बात चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने की तो 2019 में अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक ट्वीट कर बताया था कि मोटर व्हीकल एक्ट में हाफ शर्ट, लुंगी या चप्पल पहनकर ड्राइविंग करने पर जुर्माने का कोई जिक्र नहीं है।

हालांकि, 2021 में जो नियमों में बदलाव हुआस उसके मुताबिक, हवाई चप्पल, सैंडल या फ्लिप फ्लॉप पहनकर ड्राइविंग करने पर बैन लगाया दिया गया है। क्योंकि हवाई चप्पल ढीले होते हैं और इस वजह से बाइक चलाते समय पैरों से फिसल सकते हैं, ऐसे में हादसे का खतरा रहता है।

मतलब अगर आप चप्पल पहनकर गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।