DTC ने 15 साल पुरानी वाहनों पर लिया फैसला, जाने अब कितने दिन बाद मिलेंगे जप्त किए वाहन

Latest Delhi Transport Department:जैसा कि आप जानते हैं पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए काफी प्रयास कर रही है और अब सरकार नहीं फैसला लिया जिसके तहत पूरी दिल्ली के अंदर 15 साल से पुराने वाहन अब नहीं चलाए जाएंगे क्योंकि उन वाहनों की ऐडमिशन काफी बढ़ जाती है और प्रदूषण फैलाने में भी काफी आगे रहते हैं।
 

Haryana Update: दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब्त की गई गाड़ियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, जब्त किए गए वाहनों के दस्तावेज को तीन हफ्तों के अंदर जमा करना होगा। दस्तावेज जमा करने के एक हफ्ते के अंदर एनफोर्सेमेंट एजेंसी अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली में 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों की उम्र पूरी मानी जाती है।

अगर आप 21 दिन में वाहन छुड़ाने के लिए जरूरी दस्‍तावेजों के साथ आवेदन नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को र्स्‍कैप होने के लिए भेज दिया जाएगा। यानी आप अपना वाहन हमेशा के लिए खो देंगे। अगर आपका डीजल वाहन दस साल या पेट्रोल वाहन 15 साल पुराना है और उसे दिल्‍ली परिवहन विभाग जब्‍त कर लेता है तो अपने वाहन को वापस पाने के लिए आपके पास बस 3 हफ्ते का ही समय होगा। 

 

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जब्‍त वाहनों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इससे वाहन के मालिक, एनफोर्सेमेंट एजेंसी और जब्त किए गए वाहन से जुड़ी सभी डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेंगी। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से पूरे प्रोसेस को ट्रैक भी किया जा सकेगा।

पहली बार पकड़े जाने पर यह राशि भरकर वाहन को छुड़वाया जा सकता है। उसके बाद वाहन मालिक को र्स्‍कैप पॉलिसी के अनुसार अपने वाहन को स्‍क्रैप के लिए भेजना होगा। अगर वाहन दोबारा दिल्‍ली में सार्वजनिक स्‍थान पर चलता हुआ पाया जाता है तो उसे वापस नहीं दिया जाएगा। ओवरएज्‍ड वाहनों पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक, चार पहिया वाहनों की जब्ती पर वाहन के मालिक को 10 हजार रुपये भुगतान राशि के तौर पर भरने होंगे। वहीं दो पहिया वाहनों के लिए ये राशि पांच हजार रुपये है।