हरियाणा में इन 5 सेक्टरों से सटी पॉश कॉलोनियों में नए निर्माण पर रोक, इन इलाके में रहने वाले रहें सतर्क

Haryana News: बिल्डर ने इस कॉलोनी में वातावरण नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया और पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई। इतनी बड़ी कॉलोनी बिना पर्यावरण मंजूरी के बनाई गई है। 

 

Haryana Update: आपको बता दें, की हरियाणा से अच्छी खबर मिली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा राज्य की मेफिल्ड गार्डन पॉश कॉलोनी में नए निर्माणों पर रोक लगा दी है। इसके निर्देश हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भेजे हैं।

आपको बता दें कि इसी वीरवार को हुई सुनवाई में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एचएसपीसीबी को बताया कि मेफिल्ड गार्डन में वातावरण मंजूरी का उल्लंघन नहीं हुआ है। मेफिल्ड गार्डन कॉलोनी 327 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैली है और सेक्टर-47, सेक्टर-50, सेक्टर-51, सेक्टर-52 और सेक्टर-57 से घिरा हुआ है।

बिल्डर ने इस कॉलोनी में वातावरण नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया और पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई। इतनी बड़ी कॉलोनी बिना पर्यावरण मंजूरी के बनाई गई है। मेफिल्ड गार्डन की आरडब्ल्यूए ओर्चिड आईलैंड रैजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी।

आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सुनवाई के दौरान यह मामला गंभीर था। 10 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आरडब्यूए की पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है।

कॉमन एरिया सैकड़ों करोड़ रुपये में खरीदा गया। बिल्डर को इस क्षेत्र को बेचने की अनुमति नहीं है। डीटीसीपी और संबंधित विभागों की सहायता से यह किया जा रहा है। 

साथ ही, बिल्डर के खिलाफ कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन उसे संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से बार-बार हटा दिया गया, जिससे अवैध निर्माण जारी है।

बिल्डर ने न तो पर्यावरण मंजूरी (EC) प्राप्त की है और न ही उसके पास East Billis या Operation कंसेंट है। इसके अलावा, बहुत अधिक भूजल गैरकानूनी रूप से प्रयोग किया जाता है