Electricity News: हरियाणा के करनाल-पानीपत समेत इन जिलों के उपभोक्ताओं की मौज, बिजली विभाग ने दिए ये निर्देश
Haryana Electricity News:आपको बता दें, की उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी वित्तीय विवाद को हल करने के लिए, उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के दौरान बिजली का औसत शुल्क भुगतान करना होगा। इस समय, उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम निर्बाध, विश्वसनीय और अच्छी वोल्टेज की बिजली उपभोक्ताओं को देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली निगम ने पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्दी हल किया जा सके।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार, बिजली निगम प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों को सुनवाई करेगा। 8 दिसंबर को, रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान चौथी मंजिल राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा।
उनका कहना था कि रोहतक क्षेत्र के सभी जिलों में उपभोक्ताओं के बिलों, बिजली की दरों, मीटर सुरक्षा, खराब मीटरों और वोल्टेज से जुड़े मामलों को हल किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी वित्तीय विवाद को हल करने के लिए, उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के दौरान बिजली का औसत शुल्क भुगतान करना होगा। इस समय, उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम में पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि यह मामला इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बहस नहीं होगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अनुरोध करता है कि वे 8 दिसंबर को 11 बजे से 1 बजे तक राजीव गांधी विद्युत भवन, रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में होने वाली कार्यवाही में उपस्थित होकर अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान करवाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।