Vahicle Ban Due to Pollution: गुरुग्राम-फरिदाबाद में इन वाहनो पर लगाई रोक, जानें क्या है कारण

Vahicle Ban Due to Pollution: हरियाणा सरकार ने देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी कड़े नियम लागू हो रहे हैं।

 

Vahicle Ban Due to Pollution: हरियाणा सरकार ने देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी कड़े नियम लागू हो रहे हैं।

राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार बार-बार सही काम करती है। राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं।

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इसी तरह, गुरुग्राम जिले में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) श्रेणी के वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित है। प्रयोग करते समय गिरफ्तार होने पर चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण कम करने के लिए नागरिकों को भी प्रशासन से सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(1) के तहत जिले में इस श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर चालान एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले में लागू हो गया है और 30 नवंबर, या जीआरएपी के चरण तीन के हटने तक लागू रहेगा।

अब हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित वाहनों का प्रयोग करते पकड़े जाने पर चालान और कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) श्रेणियों के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में इन आदेशों का पालन किया जाएगा।