Haryana News: सीएम खट्टर ने किया बड़ा ऐलान, अब इन कर्मचारियों को मिलेगी आयु सीमा में छुट

Haryana News: सीएम खट्टर द्वारा हाल ही में ऐलान किया गया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छुट की बात की गई है। इस घोषणा के अनुसार अब 52 साल तक के लोग सरकारी नौकरियों के लिए रेजिस्ट्रेशन कर सकते है। हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2023, हरियाणा सरकार के पहल कदम के अंतर्गत आती है, जो कर्मचारियों को आयु सीमा में छुट देती है। 
 

Haryana News: सीएम खट्टर द्वारा हाल ही में ऐलान किया गया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छुट की बात की गई है। इस घोषणा के अनुसार अब 52 साल तक के लोग सरकारी नौकरियों के लिए रेजिस्ट्रेशन कर सकते है। हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2023, हरियाणा सरकार के पहल कदम के अंतर्गत आती है, जो कर्मचारियों को आयु सीमा में छुट देती है। 

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इन लोगों को होगा फायदा
इसी दौरान, उन लोगों को भी पाँच साल की आयु छुट मिलेगी जो आर्थिक रुप से पिछड़े हुए है, एसी, बीसी। इन सभी लोगो को पुलिस कर्मियो के पदो के लिए सरकार द्वारा विशेष छुट प्रदान की जाएगी।  लघु सेवा कमीशन व आपातकालीन कमीशन के साथ-साथ प्रसिद्द लोगों के लिए भी , वे सेन्य सेवा की सीमा तक अतिरिक्त तीन वर्ष के योग्य हो जाएँगे। 

सिर्फ एक बार ही होगा फायदा
इसमें सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम व सरकारी साहयता प्राप्त संस्थान मे काम करने वाली सभी कर्मचारी शामिल होंगे। जो नियम बताए गए है, उनके अनुसार कर्मचारी अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही इस छुट का फायदा उठा सकते है। बनाए गए नियमों मे साफ-साफ कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति एक बार किसी संस्थान में नियुक्त होने के लिए इस छुट का लाभ लेता है तो, यदि वह दोबारा किसी संस्थान में नियुक्ति के लिए जाता है तो वह इसका लाभ नही ले सकता । 

बनाए गए नए नियमों के मुताबिक आयु में छुट का मिलेगा लाभ
सीएम द्वारा की गई घोषणा के साथ-साथ, राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छुट के नियमों को भी अपना लिया गया है। कर्मचारियों द्वारा जितने साल पिछली नौकरी में पूरे किए गए, उनको उसके बराबर आयु सीमा में छुट प्राप्त होगी। इस छुट का लाभ कर्मचारी सिर्फ एक ही बार उठा सकता है, दोबारा वह इसका हकदार नही रहेगा। 

एचपीएससी-एचएसएससी आयु छूट प्रमाणपत्र की जांच करेगा

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) आयु में छूट के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेंगे। वर्तमान में नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। हालाँकि, कुछ नौकरियों के लिए प्रवेश आयु कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर लगभग 42 वर्ष है।

ये आयोग करेगा आयु छुट प्रमाण पत्र चैक
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के उद्देश्य से, HPSC व HSSC द्वारा कैंडिडेट के बारे में बात करने से पहले, पिछले नियुक्ति अधिकारियों ने जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आज के समय में नियमित सरकारी सेवा में आने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, व ज्यादा से ज्यादा 42 साल हो। जबकि कई नौकरियों में आने के लिए आयु उनके काम पर निर्भर करते हुए करीब 42 साल तक भी होती है।