Haryana Section 144: झज्जर में धारा 144 लागू, किसानों के रेल रोको आंदोलन को रोकने के लिए प्रतिबंध

Haryana Section 144 News: हरियाणा के झज्जर जिले में जिलाधीश ने धारा 144 लागू कर किसानों के रेल रोको आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की घोषणा की है।
 

Haryana Update, Section 144 In Jhajjar: किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर, हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित जिलाधीश ने शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश किसानों के असमाजिक या शरारती पक्षों द्वारा अशांति फैलाने के प्रयासों को रोकने के लिए जारी किया गया है।

धारा 144 लागू

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने इस आदेश के तहत किसानों के रेल रोको अभियान के दौरान आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले, धारा 144 का प्रयोग केवल सांसदों या विधायकों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसे अन्य अधिकारियों द्वारा भी लागू किया जा रहा है।

उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी

यह आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों के रेल रोको आंदोलन के दौरान जिला प्रशासन ने शांति और सुरक्षा की सख्ती से जरूरत को महसूस किया है।