Haryana News: खट्टर सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की करी मौज, अब मिलेगी बस किराये में इतने रुपए छूट, जल्दी से जाने खुशखबरी 

वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिकों को हरियाणा सरकार ने कई सुविधाएं दी हैं, जिनमें से एक है ट्रेन किराया में 50 प्रतिशत तक की छूट मिली हुई है। इसी के साथ साथ  अब वरिष्ठ नागरिकों को बस किराया में भी छूट मिलेगी, तो आइये जाने कितने रुपए तक मिलेगी इन लोगो को छूट
 

Haryana Update: हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर है। वरिष्ठ नागरिक पुरुषों के आवेदन पर पात्रता का निर्धारण परिवार पहचान पत्र पीपीपी डेटाबेस से होगा, जिसके बाद संबंधित महाप्रबंधक द्वारा छूट वाला पास जारी किया जाएगा।

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परिवार पहचान पत्र पीपीपी का डेटाबेस वरिष्ठ नागरिक पुरुषों के आवेदन पर पात्रता निर्धारित करेगा और उसके बाद संबंधित महाप्रबंधक की ओर से रोडवेज की बस में यात्रा करने के लिए रियायती पास जारी किया जाएगा।


हरियाणा राज्य परिवहन निदेशक ने 28 मार्च 2023 को जारी आदेश संख्या 534-561/ए3/एसीसी में सभी ऑपरेटरों से कहा है कि वे 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा के मूल निवासी 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पुरुषों को राज्य परिवहन बसों में चलाने की अनुमति दें। हरियाणा राज्य परिवहन हरियाणा क्षेत्र और अन्य राज्यों में चलने वाली बसों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

बस यात्रा पर 50 प्रतिशत छूट का पास केवल हरियाणा के नागरिकों को ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करते समय आवेदक को यह साक्ष्य देना होगा कि वह हरियाणा का नागरिक है और उसकी उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच है।

लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब आवेदकों को नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, राज्य परिवहन चंडीगढ़ कार्यालय द्वारा जारी आदेश के बाद, जीएम कार्यालय द्वारा छूट वाले पास जारी किए जाएंगे।


मनीष श्रीवास्तव, अम्बाला। हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले 60 से 65 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों (पुरुष) को अब घर से हरियाणा रोडवेज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ताकि वे किराया में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकें।

यात्रा के दौरान परिचालक को यह रियायती पास दिखाना होगा, जिसके आधार पर वरिष्ठ नागरिक को किराये में 50 प्रतिशत की छूट देकर टिकट काट दिया जाएगा।


ऐसे वरिष्ठ नागरिक के पास हरियाणा में मूल और आयु का प्रमाण होना चाहिए। संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें। पीपीपी डेटाबेस पर अनुमोदित परिवार पहचान पत्र के सत्यापन के बाद संबंधित महाप्रबंधक द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर पात्र वरिष्ठ पुरुष नागरिक को छूट वाला पास जारी किया जाएगा।

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