Haryana News: हरियाणा सरकार ने शुरू की बिजली बिल माफी योजना, इन परिवारों को अब नहीं देना होगा बिजली बिल 

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना की शुरुआत की है। ये बिल उन लोगो का माफ किया जाएगा जिनकी फैमिली आईडी मे सालाना इनकम  1 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी सिर्फ उन लोगो का ही माफ़ किया जाएगा, इसके लिए कई शर्ते रखी गई है, आइये जाने इन शर्तों को 
 

Haryana Update: सरकार का कहना है कि अगर कनेक्शन छह महीने के भीतर काटा जाता है, तो पूरी रकम या पहली किश्त देने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन कटे हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा तथा अग्रिम उपभोग राशि जमा करने पर ही दोबारा कनेक्शन जोड़ा जाएगा।

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UHBVN राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और योग्य परिवारों से मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाने का अनुरोध करता है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि (अधिकतम 3,600 रुपये) का भुगतान करना होगा। यह राशि एक बार में या छह किस्तों में बिना ब्याज के जमा कर सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों के मामले में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये जो भी कम हो, भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बिजली चोरी के जो मामले इस योजना से पहले के हैं, वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये जो भी कम हो, का भुगतान कर सकते हैं। यह योजना विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी।

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