Haryana News: हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, शहरवासियों को संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर मिली छुट

Haryana News: हरियाणा सरकार ने 2023-24 के संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट लागू की है, जिससे शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत मिली है।
 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने 2023-24 के संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट लागू की है, जिससे शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत मिली है। 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर बिलों पर पहले यह योजना लागू थी, वर्तमान वर्ष 2022-23 को छोड़कर।

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इससे लाखों शहरी संपत्ति मालिक इस योजना से वंचित हो गए

वास्तव में, सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा बिलों में टैक्स छूट की व्यवस्था को शामिल करने की मांग की थी, साथ ही वेबसाइट पर डेटा को स्व-प्रमाणित करने की आवश्यकता को भी खत्म करने की मांग की थी।

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि सरकार ने 2023-24 के लिए वर्तमान बिल में 15 प्रतिशत छूट की योजना लागू की है, जो संगठन की मांग पर बनाई गई है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लिखित आदेश जारी किए हैं, लेकिन डाटा के स्व-प्रमाणन की आवश्यकता पोर्टल पर नहीं हटाई गई है।

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हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत देते हुए मौजूदा 2023-24 संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट की शुरुआत की है।

2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर बिलों पर पहले यह योजना लागू थी, वर्तमान वर्ष 2023-24 को छोड़कर।

इससे लाखों शहरी संपत्ति मालिक इस योजना से वंचित हो गए।

वास्तव में, सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा बिलों में टैक्स छूट की व्यवस्था को शामिल करने की मांग की थी, साथ ही वेबसाइट पर डेटा को स्व-प्रमाणित करने की आवश्यकता को भी खत्म करने की मांग की थी।

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि सरकार ने 2023-24 के लिए वर्तमान बिल में 15 प्रतिशत छूट की योजना लागू की है, जो संगठन की मांग पर बनाई गई है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लिखित आदेश जारी किए हैं, लेकिन डाटा के स्व-प्रमाणन की आवश्यकता पोर्टल पर नहीं हटाई गई है।