हरियाणा में लाडली योजना के तहत बेटियों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन, ऐसे करें आवेदन
Haryana Ladli Yojana: सरकार की लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत मासिक 3000 रुपये पेंशन मिलता हैं, जानिए पूरी खबर।
Haryana Update: केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। जिससे आम जनता को लाभ हो सके। यही कारण है कि हरियाणा राज्य ने बेटियों को पेंशन देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। जिन परिवारों में सिर्फ बेटियां हैं, उन्हें ₹3000 की मासिक पेंशन इस कार्यक्रम के तहत लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना से मिलेगी।
आपको बता दें कि राज्य में केवल बेटियां होती हैं। सरकार की लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत मासिक 3000 रुपये पेंशन मिलता है। इसके लिए परिवार को 45वें जन्मदिन से 60वें जन्मदिन तक 15 वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाता है। 60 वर्ष की आयु के बाद यह बुढ़ापे में बदल जाएगा।
योजना का धन मां के बैंक खाते में भेजा जाता है।
यह लाभ पिता को मिलता है क्योंकि माँ जीवित नहीं है।
स्कीम का लाभ उठाने के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने की आवश्यकता है।
परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से कम होगी।
बच्चे पहली या दूसरी श्रेणी के सरकारी पदों पर न हों।
बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या ठेकदार नहीं होना चाहिए।
माता-पिता को पेंशन नहीं मिलता है।
इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है: आयु प्रमाण पत्र के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, किसी भी स्कूल का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो लगी मतदाता सूची में से कोई एक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, परिवार पहचान पत्र
आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर फार्म डाउनलोड करना भी आवश्यक है।
आवेदन पत्र में उल्लिखित प्राधिकारी से फार्म को सत्यापित करने के लिए इसे भरें।
इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग के निकटतम कार्यालय में भेजें।