Haryana Group D Exam: हरियाणा में ग्रुप डी की परिक्षा को लेकर जारी हुआ बड़ा आदेश, हो गई धारा 144 लागू

Haryana News:आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा में ग्रुप-डी सीईटी परीक्षा के चलते धारा-144 को परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के क्षेत्र में लागू किया जाएगा। वही एक आदेश में बताया गया है कि परीक्षा के दिन कोचिंग सेंटर और प्रिंटिंग स्टेशनरी की भी छुट्टी करने वाली है।

 

Haryana Update: परीक्षा स्थलों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी उम्मीदवार को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दे कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी।

बैठक में कहा गया कि हर स्कूल के लिए एक आर्ब्जवर नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों में फोन या ब्ल्यूटूथ जैसे किसी भी उपकरण के लिए अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, सिर्फ सिटी कॉर्डिनेटर और ऑब्जर्वर मोबाइल फोन रख पाएगे। वही इतना ही नहीं इस दौरान किसी भी स्टाफ के पास फोन की अनुमति नहीं होगी।

कौशल ने उपायुक्तों को आर्देश दिए है कि शारीरिक रूप से जो उम्मीदवार विकलांग है उनको ट्राइसाइकिल और अन्य परिवहन के साधनों को परीक्षा केंद्र के कमरों तक निर्बाध पहुंच मिली रहे।

इतना ही नहीं इस साल की परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने पास के परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय करने और असुविधा का सामना करने की जरूरत न पड़े। 

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इसी तरह, लड़कियों को उनके ही जिलों में या उनके आसपास के जिलों में परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी।

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