Haryana News: हरियाणा में नगर निगमों के डिप्टी म्युनिसीपल कमिश्नरों के पदों को लेकर उठे सवाल, जानें क्या है मामला

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के 11 नगर निगमों में आई.ए.एस. अधिकारियों को कमिश्नर (आयुक्त) के पद पर नियुक्त किया है, साथ ही चार नगर निगमों में वरिष्ठ एच.सी.एस. अधिकारियों को एडीशनल (अतिरिक्त) कमिश्नर के पद पर और 10 नगर निगमों में जूनियर एच.सी.एस. अधिकारियों को जॉइंट (संयुक्त) कमिश्नर के पद पर भी नियुक्त किया गया है।
 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के 11 नगर निगमों में आई.ए.एस. अधिकारियों को कमिश्नर (आयुक्त) के पद पर नियुक्त किया है, साथ ही चार नगर निगमों में वरिष्ठ एच.सी.एस. अधिकारियों को एडीशनल (अतिरिक्त) कमिश्नर के पद पर और 10 नगर निगमों में जूनियर एच.सी.एस. अधिकारियों को जॉइंट (संयुक्त) कमिश्नर के पद पर भी नियुक्त किया गया है।

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दो सप्ताह पहले 10 नवंबर को ही 2023 बैच के एचसीएस अधिकारी पुनीत को नगर निगम, अंबाला, के.एम. मणि त्रिपाठी को न.नि. पानीपत, नीलम महरा को न.नि. यमुनानगर और करण सिंह भगोरिया को न.नि. फरीदाबाद (बल्लभगढ़) 

वर्तमान में राज्य में गुरूग्राम नगर निगम में पांच, फरीदाबाद नगर निगम में तीन और सभी नगर निगमों में एक ज्वाइंट कमिश्नर हैं। इसके अलावा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला और करनाल नगर निगमों में एडिशनल कमिश्नर हरियाणा के पद पर एक एचसीएस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 हेमंत ने बताया कि राज्य के हर नगर निगम में एक डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) भी हैं. जनवरी 2022 में पूर्व शहरी स्थानीय निकाय महानिदेशक द्वारा जारी एक आदेश से एनडीसी (नो ड्यू सर्टिफिकेट) के नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए।  

हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 में डीएमसी पद का उल्लेख तक नहीं किया गया है, हालांकि यह एक विभागीय पद है जिसमें गैर-आईएएस और गैर-एचसीएस कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगमों में एग्जीक्यूटिव अफसर (EO) के पद से पदोन्नत अधिकारी इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। 

Hemant ने बताया कि हरियाणा नगर निगम कानून के 1994 के चौथे चैप्टर (भाग) में नगर निगम के अंतर्गत म्युनिसिपल प्राधिकारियों (अथॉरिटीज) का उल्लेख है, लेकिन उसमें न तो एडिशनल कमिश्नर, न जॉइंट कमिश्नर, न ही डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के पदों का उल्लेख है।

उनका कहना था कि 2007 में हुड्डा सरकार ने हरियाणा नगर निगम कानून, जो 1994 में बनाया गया था, में एक नई उपधारा 4 ए जोड़ी गई थी, जो जॉइंट कमिश्नर के पद को शामिल करती थी। इसके अलावा, धारा 2 में नई धाराएं 408 ए, 408 बी एवं 408 सी जोड़ी गईं, जो जॉइंट कमिश्नर को कम्पीटेंट अथॉरिटी (सक्षम प्राधिकारी) के रूप में कार्य करती थी  

अब यह देखने लायक होगा कि यह भूलवश हुआ था या किसी अन्य कारण से हुआ था।  जैसा कि 14 फरवरी 2007 को संशोधन लागू हुआ, राज्य में केवल एक फरीदाबाद नगर निगम था. इसके बाद से राज्य में दस और नगर निगम बनाए गए हैं।  

हेमंत ने बताया कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 67 के अनुसार राज्य सरकार राज्य के नगर निगमों के लिए अलग-अलग वर्गों के पदों का गठन कर सकती है, जिसमें डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर भी शामिल हैं. लेकिन अगर इस पद पर तैनात अधिकारी को निर्धारित शक्तियां दी जाती हैं और उसे नगर निगम में म्युनिसिपल अथॉरिटी बनाना है, तो

हेमंत ने बताया कि राज्य सरकार ने अगस्त, 2020 में एक सरकारी नोटिफिकेशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर (जिला नगर आयुक्त) का भी गठन किया था. इस पद पर तैनात आईएएस और एचसीएस अधिकारी अपने राज्य में स्थित सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं। वर्ष 2021 में प्रदेश विधानसभा ने हरियाणा म्युनिसिपल कानून, 1973 को उपयुक्त संशोधन