Haryana News: हरियाणा सरकार ने इन लोगो को दी ये विशेष सुविधाएँ, जानें पूरी खबर

Haryana News: हरियाणा के सीएम खट्टर ने अनुबंध, तदर्थ व दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत राहत दी है। ऐसे कर्मचारी अब CM की मंजूरी के बाद 52 साल तक सरकारी नियमित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।
 

Haryana News: हरियाणा के सीएम खट्टर ने अनुबंध, तदर्थ व दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत राहत दी है। ऐसे कर्मचारी अब CM की मंजूरी के बाद 52 साल तक सरकारी नियमित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को नए नियमों से छुटकारा मिलेगा।

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नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को उनके पिछले काम के वर्षों के बराबर आयु सीमा छूट मिलेगी।

लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा

सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में काम करने वाले लोग पात्र होंगे। नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं।

नई अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड या निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह बाद की किसी भी नियुक्ति के लिए दोबारा नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वह इसका लाभ नहीं लेगा।

HPSC-HSSC आयु छूट प्रमाणपत्र की जांच करेगा

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPPSC) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HPPSC) ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेंगे।

नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम 42 वर्ष है। यद्यपि, कुछ पदों पर प्रवेश की आयु कर्तव्यों के आधार पर लगभग 42 वर्ष है।

एसआई-कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा

इस बीच, एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले पुलिस कर्मियों (कांस्टेबल और एसआई) के पदों के लिए पांच साल की आयु छूट भी मिल सकती है, अगर उनकी आयु 42 वर्ष से कम है।

पूर्व सैनिकों, शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारियों सहित, सैन्य सेवा की सीमा तक तीन साल की अतिरिक्त आयु सीमा से छूट के पात्र हैं।