Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारी अब होंगे पक्के, हाईकोर्ट ने किया रास्ता साफ!

Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कच्चे कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि अगर राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की योजना बनाई हैं। 

 

Haryana Update: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें कि ओमप्रकाश चौटाला की सरकार ने पहले कानून बनाया था जो 10 साल से किसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करेगा। यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश और अन्य ने इसके आधार पर हाई कोर्ट में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि वे राज्य में पिछले दो दशक से अधिक समय से कार्यरत हैं। लेकिन 2003 में ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में बनाई गई नीति के बावजूद, उनकी सेवाओं को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके कुछ जूनियर साथियों ने नियमित सेवाएं दी हैं।

लेकिन इस योजना से उन्हें लाभ नहीं मिला है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कच्चे कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि अगर राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की योजना बनाई है, तो इस योजना का लाभ सभी योग्य कर्मचारियों को मिलना चाहिए। राज्य में किसी भी कर्मचारी को भेदभाव नहीं करना चाहिए।

याचिका लगाने की तारीख से मिलेगा लाभ: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक दशक से कच्चे कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया। अब सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करना भी शुरू कर देगी।

इतना ही नहीं, सरकार इन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ यशिका लगाने की तारीख से देगी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान संविधान की परिभाषा बताते हुए सरकार को बताया कि संविधान में राज्य को कल्याणकारी माना गया है, और यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय तक किसी राज्य को सेवाएं देता है, तो सरकार को भी यह कर्तव्य है कि उसे नियमित करने के लिए पद सर्जित करे।