Haryana Police: हरियाणा पुलिस भर्ती के नियमों में हुआ बदलाव, जानें क्या है नए नियम
Haryana Police: हरियाणा पुलिस भर्ती के नए नियमों के अनुसार, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) में 4.5 अंक मिल सकते हैं। सरकार ने हाल ही में कहा कि अगर नंबर देने की जरूरत होगी तो एनसीसी के नंबर मिलेंगे। यह बदलाव पुलिस विभाग, आंतरिक विभाग और एजी कार्यालय के साथ हुए नए नियमों में शामिल होंगे।
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लीगल सेल से आवेदन
नए नियमों पर बैठक में खुल्लर ने तीनों विभागों से चर्चा की है और HSSC से सुझाव मांगे हैं। आयोग को यहां बताना चाहिए कि वह नए नियमों में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो। CMO कार्यालय ने आयोग की लीगल सेल और पुलिस विभाग को शुरू किया है।
इसके बाद नए नियम लागू होंगे
इसके बाद पुलिस 5,000 पुरुष और 1,000 महिला कर्मचारियों को तैनात करेगी। आयोग द्वारा अनुरोध पत्र भेजने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।
CET के माध्यम से भर्ती
इस मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) से कहा गया है कि वह एक नया दृष्टिकोण अपनाए। ताकि भर्ती को अंतिम रूप देने में कोई बाधा न हो, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने पुलिस विभाग, गृह विभाग और एजी कार्यालय के साथ बैठकें की हैं।
कैबिनेट की अनुमति आवश्यक
नियमों में किसी भी बदलाव को उनकी कैबिनेट की अनुमति चाहिए। PMT-PST नंबरों को काटने या जोड़ने के नियमों में इन बदलावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
समाचारों के अनुसार, कल 27 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन इसमें पुलिस भर्ती नियमों में ये बदलाव नहीं होंगे। फिर भी सर्कुलेशन के माध्यम से संशोधित मसौदे को मंत्रियों से मंजूरी मिल सकती है।