HKRN: हरियाणा कौशल रोजगार के भर्ती के बदले नियम, अब मिलेंगे 10 अंक ज्यादा, अफसर भी होंगे भर्ती

HKRN भर्ती प्रक्रिया के नियम अब बदल रहे हैं। हाल ही में, अस्थाई नौकरी केवल अनुभवी उम्मीदवारों को मिल रही है। योग्य उम्मीदवारों को अब संशोधित नीति में नौकरी मिल सकेगी।
 

Haryana Update: आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) को अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियुक्त किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के नियम अब बदल रहे हैं। हाल ही में, अस्थाई नौकरी केवल अनुभवी उम्मीदवारों को मिल रही है। योग्य उम्मीदवारों को अब संशोधित नीति में नौकरी मिल सकेगी।

हरियाणा सरकार नियमों में बदलाव करेगी, जिससे उम्मीदवारों को अनुभव के अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। वर्तमान नीति में HKRN भर्ती के लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन संशोधित नीति में इन्हें 100 कर दिया जाएगा। संशोधित नीति का मसौदा अभी बनाया जा रहा है। ध्यान दें कि निगम केवल ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर अस्थाई भर्ती करता था। संशोधित नीति में अब भर्ती के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेनी भी जरूरी होगी, जो कि रोजगार निगम में जो रेट और नौकरी लेवल है, उनसे ऊपर होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब अफसरों को अस्थाई तौर पर भर्ती कर सकेगा।

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सामाजिक आर्थिक मापदंड के 10 अंक इस तरह मिलेंगे।

अगर उम्मीदवार अनाथ नहीं है, तो उसे दसवीं संख्या मिलेगी। सामाजिक आर्थिक मापदंड में 10 अंकों का लाभ भी मिलेगा अगर आवेदक विधवा है या उसका पहला या दूसरा बच्चा पिता की 42 वर्ष की उम्र से पहले मर गया है। यदि आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मौत 15 साल की उम्र से पहले हुई है, तो उसे पांच अंक मिलेंगे।

अनुभव होने पर मिलेंगे 10 अंक

जिस उम्मीदवार ने हरियाणा सरकार के नियंत्रण में आने वाले विभाग, बोर्ड, निगम यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर या अन्य अथॉरिटी में काम किया है, उसे एक वर्ष के लिए एक अंक मिलेगा, जिससे वह अधिकतम 10 अंक पा सकता है।