Pension Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ये पेंशन योजनाएं, सिर्फ इन लोगों को मिलेगा लाभ

Pension Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा अलग अलग तरीके से सहायता करने के लिए पेंशन की स्कीमें शुरु की गई है जिसमें बुढापा, विधवा सहित। 

 

Haryana Update: आपको बता दें, की हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। जिससे आमजन को फायदा मिल सके। हरियाणा सरकार द्वारा अलग अलग तरीके से सहायता करने के लिए पेंशन की स्कीमें शुरु की गई है जिसमें बुढापा, विधवा सहित अनेक प्रकार की पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है।

देखें हरियाणा की महत्वपूर्ण पेंशन स्कीमें

बुढ़ापा पेंशन 
आयु 60 साल फैमिली ID में वेरिफाई +हरियाणा की निवासी +पति और पत्नी दोनो को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 

विधवा पेंशन 
पति की मृत्यु के उपरांत + सरकारी नोकरी के अधीन न हो महिला +हरियाणा की निवासी+ खुद की आय 3 लाख से ज्यादा न हो + आयु 60 साल से ज्यादा न हो

बोना भत्ता पेंशन 
आवेदक की हाइट 3 फीट 8 इंच या इससे कम होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए+ हरियाणा की निवासी

विकलांग पेंशन
आवेदक कम से कम 60त्न विकलांग होना चाहिए और आयु 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम हो + हरियाणा की निवासी हो 

लाडली पेंशन 
आवेदक का कोई बेटा नहीं होना चाहिए जिनकी केवल लड़किया है वही करवा सकते हैं+ इस पैंशन के लिए केवल मां ही फॉर्म भरवा सकती है। मां न होने की कंडीशन में ही पिता भरवा सकता है+उम्र 45 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए+हरियाणा का निवासी +पति और पत्नी दोनो को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

विधुर पेंशन
आवदेक की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसने दोबारा शादी नही की है + आवदेक की उम्र 40 साल होनी चाहिए 

अविवाहित पेंशन
केवल पुरुष +आवदेक ने कोई शादी न की हो +आयु 45 साल होनी चाहिए
सभी प्रकार की पेंशन के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।