Sapna Chaudhary: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को दी बड़ी राहत, पासपोर्ट को लेकर दिया ये आदेश

Sapna Chaudhary: व्यक्ति की स्वतंत्रता में विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है। जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया, जानिए पूरी खबर। 

 

Haryana Update: आपको बता दें, की उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरियाणा की प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने डांसर सपना चौधरी के पासपोर्ट नवीनीकरण पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। 

पासपोर्ट अधिकारियों को एक महीने में पासपोर्ट नवीनीकरण या पुनः जारी करने के लिए आवेदनों पर फैसला करने का भी आदेश दिया गया है। 

कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है। जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया।

दरअसल, एसीजेएम कोर्ट ने उनका पासपोर्ट नवीनीकृत करने का अनुरोध खारिज कर दिया क्योंकि अदालत को ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

सपना ने इसके बाद एसीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट में उनके वकील ने दलील दी कि अगर उन्हें भविष्य में बरी कर दिया जाता है, तो वे अपने पेशेवर काम के लिए विदेश नहीं जा सकेंगे। यह भी कहा गया कि आवेदक के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों को इस तरह का इनकार उल्लंघन करता है।