ताऊ खट्टर ने हरियाणा वासियों को दी बड़ी सौगात, अब इन कब्ज़ा धारियों को मिलेगा मालिकाना का हक, नियम किए गए लागू 

Haryana News: प्रदेश में लंबे समय से पंचायती जमीन (Panchayat land) पर अवैध कब्जा (Illegal possession)  करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने आठ साल से अधिक समय से पंचायती जमीन पर गैर कब्जा करने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का ऐलान किया है।

 

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बताएं तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में हरियाणा की एक कार्रवाही पर सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिया था कि वह पंचायत/निकाय की जमीनों पर उन लोगों द्वारा काफी टाइम के किए गए गैर कब्जे को हटाए,

जिन्होंने पंचायत की जमीन को अपने नाम दर्ज़ कर लिया है। भूमि पंचायत और निकाय को दी जाए और जिन लोगों ने पंचायत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, उनके नाम राजस्व Record से हटा दिए जाएं।

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ऐसे में सरकार ने किसान संगठनों के साथ बैठक के साथ चर्चा करके और पुराने कानूनों का अध्ययन कर मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए कानून में संशोधन करने का ऐलान किया है और इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है जिसमें सैकड़ों निवासी शामिल हैं। इसके अलावा पंचायत की 20 से 25 फीसदी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के संबंध में सरकार की ओर से बीडीपीओ कार्यालय को कोई पत्र नहीं मिला है। लेकिन उन्हें समाचार पत्रों के द्वारा से पता चला है कि सरकार पुराने कब्जेदारों को पंचायती जमीन का मालिकाना हक देने पर चर्चा कर रही है


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सरकार ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में कब्जाधारियों का पता लगाने के लिए पंचायत भूमि का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। जिला कलेक्टरों के सूचना से पता चला है कि आधे जिले फरीदाबाद और गुरूग्राम में पंचायत और शामलाती (गांव के भीतर अथवा बाहर बंजर पडी भूमि ) भूमि पर बसे हैं।


इनमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाधिवक्ता शामिल हैं। समिति ने दो बैठकें की हैं और अधिकारियों को कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह काम अंतिम चरण में है और संबंधित विधेयक जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा.

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