CM Rajshree Yojna: इस राज्य की सरकार बेटियों के जन्म से लेकर बारहँवी तक देती है 50 हजार रुपये, जानें कैसे उठाएँ योजना का लाभ

CM Rajshree Yojna: राजस्थान सरकार ने 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' को लागू किया है जिसका उद्देश्य बेटियों को जन्म देना और उन्हें समाज में शिक्षित और सशक्त बनाना है। राजस्थान सरकार इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से 12वीं तक 50,000 रुपये की मदद देती है। ये सहायता कई चरणों में दी जाती है।
 

CM Rajshree Yojna: राजस्थान सरकार ने 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' को लागू किया है जिसका उद्देश्य बेटियों को जन्म देना और उन्हें समाज में शिक्षित और सशक्त बनाना है। राजस्थान सरकार इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से 12वीं तक 50,000 रुपये की मदद देती है। ये सहायता कई चरणों में दी जाती है। अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं, तो यहां जानिए कि स्कीम का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

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बेटी के जन्म के समय 2500 रुपये, एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 4000 रुपये, राजकीय स्कूल की पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये, राजकीय स्कूल की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये, और राजकीय स्कूल से कक्षा 12 पास करने पर 25000 रुपये मिलते हैं।

योजना का लाभ: मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान सरकार की योजना है, इसलिए सिर्फ राजस्थान की बेटियों को लाभ मिलेगा।
वे सभी बेटियां 1 जून 2016 के बाद पैदा हुई हैं। इस योजना का हिस्सा हैं।

यदि किसी बेटी को एक या दो किस्तों का लाभ मिलने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसके माता-पिता की संतान के रूप में एक बेटी पैदा होती है, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। 

राजश्री योजना के पहले दो पैसे सभी नवजात शिशुओं को मिलेंगे, जो किसी सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना (JSV) के साथ पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्मे हैं। 
जब बालिका राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करती है, तो शिक्षा के अगले चरणों का लाभ मिल सकता है।
तीसरी संतान भी माता-पिता को शुरुआती दो किस्तों का लाभ मिलता है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

राजश्री योजना का लाभ उठाने के लिए भामाशाह कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी भामाशाह कार्ड बनवा सकती हैं। इसके अलावा पते का प्रमाण, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के बैंक खातों की जानकारी देनी होगी।

आवेदन प्रक्रिया VDO.AI द्वारा संचालित

इस कार्यक्रम में अभी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है। आवेदन केवल ऑफलाइन करना होगा। इसके लिए आपको सरकारी अस्पताल या JSVA पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से संपर्क करना होगा। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, कलेक्टर कार्यालय और तालुका स्वास्थ्य अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारी या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।