Yogi News: एक्शन में सीएम योगी, इन स्कूलों पर होगी सख्त कार्यवाही, जानें पूरा मामला

Yogi News: योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। पूरे राज्य में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान स्कूल चलते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने के साथ-साथ एक लाख रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है।

 

Yogi News: योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। पूरे राज्य में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान स्कूल चलते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने के साथ-साथ एक लाख रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है।

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शिक्षा निदेशालय ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश दिया है। नवंबर तक अभियान में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी सभी जिलों से मांगी गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों को परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल देती है।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल्यावस्था शिक्षा अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करता है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने का आदेश दिया है। निर्देश में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को सभी ब्लॉकों में व्यापक अभियान चलाने और बिना मान्यता के चल रहे किसी भी स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के नहीं खोला जा सकता है। बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल संचालित करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उल्लंघन जारी रहने पर हर दिन 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।