मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना- अब बेटी के ब्याह के लिए मिलेंगे परिवार को इतने रुपए 
 

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana - Now the family will get so much money for the daughter's marriage
 

Haryana Update: एससी परिवारों को विवाह शगुन योजना में अब मिलेंगे 71 हजार रुपये,  66 हजार पहले और 5 हजार शादी के बाद सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये दिए जाएंगे।

 


हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्रों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

 

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योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये शादी और 5 हजार रुपये शादी के 6 माह के अंदर-अंदर शादी पंजीकरण कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद मिलेंगे।

समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो, को उनके बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाएंगे।


उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है, और वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

दोनों परिस्थितियों में 28 हजार रुपये शादी के समय और 3 हजार रुपये शादी के 6 माह के अंदर शादी पंजीकरण कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद पात्र व्यक्ति के खाते में डाले जाएंगे।

आवेदक को अपनी लड़की की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा। शादी के 3 माह बाद तक प्रार्थी देरी के किसी ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है।

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सभी पात्र आवेदकों से अपील है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से 2 माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के महानिदेशक से अनुमति मिलने के बाद लाभ दिया जाएगा।