IT raid: हॉसिप्टल्स में कैश  पेमेंट करने से आ सकते  हो Income Tax Department के रडार पर 

IT raid: By making cash payment in hospitals, you can come on the radar of Income Tax Department
 

Haryana Update: अगर आपको कैश में पेमेंट (Cash Payment) की आदत है तो उसे बदल लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने हॉस्पिटल्स (Hospitals), बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) और बिजेनेसेज (Businesses) में कैश पेमेंट पर नजर रखने का फैसला किया है।
 

 

 

टैक्स चोरी (Tax Evasion)

इसका मकसद टैक्स चोरी (Tax Evasion) पर लगाम लगाना है। दरअसल, डिपार्टमेंट कैश के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग पेमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, कैश में 20,000 रुपये से ज्यादा लोन या डिपॉजिट लेना कानून का उल्लंघन है।

ट्रांजेक्शन बैंकिंग (transaction banking)

ऐसे सभी ट्रांजेक्शन बैंकिंग (transaction banking) के नियमों के अनुसार होने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश से ज्यादा अमाउंट के पेमेंट लेने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बना रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT department) उन लोगों का पता लगाने की भी कोशिश कर रहा है, जिन्होंने हॉस्पिटल या इलाज से जुड़ी दूसरी सेवाएं के बड़े अमाउंट के पेमेंट कैश में किया है। इसके लिए हॉस्पिटल और ऐसे दूसरी संस्थाओं से पेशेंट के डेटा मंगाए जा रहे हैं।

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टैक्स डिपार्टमेंट (IT department)

कैश पेमेंट को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT department) के नियम पहले से स्पष्ट हैं। किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश लेने की इजाजत नहीं है। किसी संस्था या राजनीतिक पार्टी को कैश में दान देने पर टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और KEC International पर दिग्गज ब्रोकरेज से जानें कमाई की रणनीति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ खास बिजनेसेज और प्रोफेशन पर भी नजर रख रहा है।

इनकम टैक्स के नियम (income tax rules)

इनकम टैक्स के नियम (income tax rules) के मुताबिक, हॉस्पिटल्स या इलाज से जुड़ी दूसरी तरह की सेवाएं देने वाली संस्थाओं को पेशेंट के भर्ती होने के समय उसके पैन की जानकारी लेना जरूरी है। डिपार्टमेंट का कहना है कि यह देखा गया है कि हॉस्पिटल्स और दूसरी संस्थाएं ठीक तरह से इस नियम का पालन नहीं कर रही हैं। बैंक्वेट हॉल के मामलों में भी पाया गया है कि वे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। ऐसे कुछ बैंक्वेट हॉल के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्रोफेशनल्स के खिलाफ भी जांच चल रही है। अगर उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि छोटे शहरों में टैक्स चोरी करने वाले यह मानते हैं कि वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार (Income Tax Department Radar) पर नहीं आएंगे। इसकी वजह यह है कि ऐसे शहरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ज्यादा अधिकारी नहीं होते। डिपार्टमेंट इस नजरिए से भी कैश ट्रांजेक्शन (cash transaction) की जांच कर रहा है।