Ministry of Road Transport: इन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य
 

Ministry of Road Transport:It is mandatory to install Vehicle Location Tracking Device in these vehicles

 

Haryana Update: मार्ग मंत्रालय (Ministry of Roads) ने बड़ा फैसला लेते हुए वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (vehicle location tracking device) अनिवार्य कर दिया है.

 

 

 

 

 

नया नियम (New rule) खतरनाक माल वाहक वाहनों के लिए लागू किया गया है. मंत्रालय ने सोमवार को इससे संबंधित गजट जारी करते हुए इसे लागू करने की तिथि भी तय कर दी है. इस फैसले के दायरे में पेट्रोलियम टैंकर (petroleum tanker) से लेकर इसी तरह के अन्‍य माल वाहक वाहन आएंगे.

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मंत्रालय ने पूर्व इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अनुसार पेट्रोलियम टैंकर (petroleum tanker) से लेकर ऑक्सीजन कंटेनर (Oxygen Container) में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (vehicle location tracking device) फिट करना अनिवार्य है. मंत्रालय के अनुसार जीपीएस ट्रैकिंग (GPS tarcking) इन टैंकरों की उचित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इसके अलावा इससे सुनिश्चित होगा कि जरूरत पड़ने पर कहीं कोई डायवर्जन या देरी तो नहीं है.








 

मंत्रालय द्वारा जारी गजट अनुसार सितंबर 2022 के बाद न‍िर्मित वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (vehicle location tracking device) कंपनी को लगाना होगा. इसके अलावा मौजूदा वाहनों के लिए समय सीमा तय कर दी है. इन वाहनों में जनवरी 2023 से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा.

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