Income Tax Refund वालों के लिए आई Big Update ! इस तारीख को आएगा पैसा
Income Tax : टैक्स रिफंड वालों को राहत मिली है। अब सरकार ने वर्षों से लंबित इनकम टैक्स रिफंड को पूरा किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने इस तारीख को आपके खाते में टैक्स रिफंड का पैसा भेजा है।
क्या पिछले पांच वर्षों से आपका भी इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा है? आप अब भी राहत महसूस कर सकते हैं। वास्तव में, पिछले कई वर्षों से सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड से जुड़े मामलों को हल किया है। जिन लोगों को 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिले हैं, उनके लिए अच्छी खबर है।
आयकर विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार ये लोग अब 31 जनवरी 2024 तक अपना पूरा रिफंड ले सकेंगे। इन व्यक्तियों को किसी विशेष वर्ष के लिए टैक्स रिफंड नहीं मिल सका क्योंकि उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में रिटर्न प्रोसेसिंग की समय सीमा खत्म हो गई थी. इसके परिणामस्वरूप, उनका टैक्स रिफंड अटक गया था।
ये शर्त पूरी होने पर रिफंड मिलेगा।
मात्र तब आयकर रिफंड जारी किया जाएगा जब आपकी आईटीआर कैलकुलेशन आयकर विभाग की कैलकुलेशन से मेल खाती है। धारा 143(1) के तहत सूचना का नोटिस आपके बैंक अंकाउंट में आयकर रिफंड जमा होने से पहले आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। टैक्स विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए टैक्स रिफंड नहीं मिले हैं, उनकी आईटीआर पहले होगी।
पिछले पांच वर्षों में इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
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यह आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को बताया गया है कि अगर रिफंड कुछ तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से देरी होती है, तो रिफंड को वापस लेना चाहिए। आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 139, 142(1) या 119 के तहत वैलिड रूप से आवेदन किए गए वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 को 31 जनवरी 2024 तक इनकम टैक्स रिफंड दिया जाएगा।
इन लोगों को अंतिम इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- जो आईटीआर जांच की जानी है
- असेसी के कारण आईटीआर नहीं प्रोसेस हो पाई है।
- आईटीआर प्रक्रिया जिसमें आईटीआई प्रक्रिया के बाद अधिक रिफंड की मांग की गई है