सावधान ! हरियाणा के इस जिले में भी लागू धारा 144
 

Haryana News : धारा 144 बिना अनुमति के पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, पोस्टर लगाने, सभा करने, पैदल या ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य वाहनों से जुलूस निकालने और कोई हथियार लेकर चलने पर लागू है।
 
 

Haryana Update, Haryana News : सोनीपत और झज्जर जिलों में धारा 144 लागू हो गई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए, जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है।

Haryana News : जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है कि कई किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का आह्वान किया है। ये किसान संगठन इस मार्च में राज्य के किसानों से भी अपील कर रहे हैं।

इन कार्यों और वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा
जुलूस में लाठी, डंडे, हॉकी, भाला, फरसा, फरसा, जैली, रॉड, तलवार और अन्य हथियार सख्त मना है। वाहनों पर डीजे या लाउडस्पीकर पर उत्तेजक संगीत बजाना, प्रार्थना करना या ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंट-पत्थर ले जाना गैरकानूनी है।

ये आदेश तुरंत लागू हो गए हैं। धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति दंड का भागी होगा।
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