Delhi News: दिल्ली सरकार ने दिया बड़ा ऐलान, अगर किया ये काम तो लगेगा 2000 का जुर्माना

Delhi Government:आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये खबर सभी के लिए काम की होने वाली है क्योंकि अब कहीं भी कचरा फेंकने वाले सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है।

 

Haryana Update: दिल्ली में कचरा फैलाते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो को दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अलग-अलग चीजों पर अलग से जुर्माना लगाया गया है। अब दिल्ली की राजधानी में खुले में प्लास्टिक कचरा फेंकने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि अगर कोई चलते वाहन की खिड़की से प्लास्टिक की बोतलें, कचरा या कैन सड़क पर फेंकता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अन्य कार्यक्रमों में भी कचरा फेंकने पर सख्ती की जाएगी।

प्लास्टिक कचरा फैलाने वालों पर फिलहाल कोई जुर्माना नहीं लगता है। इसलिए, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 को बदलकर 2023 में लागू होगा। यह निगम की सदन की बैठक के एजेंडे में है।

कितना निकला कचरा

2022 की एक एनजीओ विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली से प्रतिदिन 689.8 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। कोलकाता में प्रतिदिन 429.5 मीट्रिक टन और मुंबई में 427.1 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निकलता है।

सभी को करना होगा नियमों का पालन

100 किलो प्रतिदिन कूड़ा बनाने वालों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2023 के सभी नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, अस्पताल, नर्सिंग होम, नगर निकाय, निजी कंपनियां, शिक्षण संस्थान आदि को प्लास्टिक कचरे के नियमों का पालन करना होगा।

सभी को प्लास्टिक कचरे को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें प्लास्टिक के बैग भरकर रखना होगा।

प्लास्टिक के निस्तारण के लिए एक प्रणाली बनाने के लिए पहले संस्था हर जगह जाकर प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करेगी।

खाने की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों और अन्य संस्थानों को भी प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करना होगा।

खाने के ठेले लगाने वाले विक्रेता प्लास्टिक कचरे को बाहर निकालना चाहिए।

जलाने पर लगेगे पांच हजार

प्लास्टिक कचरा खुले में जलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा, और समारोहों और कार्यक्रमों के आयोजकों को नियमों का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

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