Delhi News : दिल्ली में कार ले जाने वालों सावधान, हरियाणा यूपी और इन राज्यो की कारो को अंदर ले जाने पर लगी पाबंदी 

आपको यह जानकारी जानना चाहिए अगर आप दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। ताकि अनावश्यक परेशानी से बचने के साथ-साथ भारी चालान से भी बच सकें।

 

दिल्ली एनसीआर में यात्रा करते समय कुछ बातें जानना महत्वपूर्ण है। गंभीर प्रदूषण के कारण ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है। दिल्ली एनसीआर में वर्तमान में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू है, जो सभी निर्माण कार्यों और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों के रविवार को 710 चालान जारी किए गए. यह आंकड़ों की जांच चल रही है। इसके अलावा, वाहनों को अवैध रूप से पार्क करने के लिए 584 चालान जारी किए गए और 44 वाहनों को क्रेन से बाहर निकाला गया। विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने पर 61 और नो एंट्री में 263 चालान काटे गए।

इन वाहनों पर 20000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है

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दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या डीजल के अलावा गैर-जरूरी सामान वाले ट्रकों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार।

BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगी है, सिवाय वैध आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों के। नतीजतन, 3 नवंबर से 12 नवंबर के बीच बीएस 3 पेट्रोल वाहनों के लिए 2,193 चालान और बीएस 4 डीजल वाहनों के लिए 9,903 चालान जारी किए गए हैं। जबकि गलत पार्किंग के लिए 11,051 चालान काटे गए हैं।

इतनी सारी गाड़ियां दिल्ली और एनसीआर में चल रही जांच के दौरान पकड़ी गईं; वैध पीयूसी नहीं होने पर 99 वाहनों को पकड़ा गया और 12,869 वाहनों को चालान जारी किया गया। आपको यह जानकारी होनी चाहिए अगर आप दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। ताकि अनावश्यक परेशानी से बचने के साथ-साथ भारी चालान से भी बच सकें।