चुनाव 2024 : चुनावों के नियम में हुआ बड़ा फेरबदल, अब ऑनलाइन डलेंगे वोट
भारत निर्वाचन आयोग के उप-निर्वाचन आयुक्त हिरदेश कुमार ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जो वर्ष 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर थी। इस दौरान, उन्होंने कहा कि युवा 18 वर्ष की आयु होने पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। हालाँकि, निर्वाचन आयोग ने 17 वर्ष की आयु में भी युवाओं को मतदान करने की अनुमति दी है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु का कोई युवा अपना नाम वॉटर लिस्ट में डाल सकता है।
अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन निर्वाचन आयुक्त हिरदेश कुमार ने बताया। इस लेख में बताया गया है कि चुनाव आयोग कैसे मतदाता सूची बनाता है और चुनाव करता है। भारत के चुनावों में निर्वाचन आयोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने और कम करने से संबंधित जानकारी उपायुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी को देना सुनिश्चित करें।
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हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र भूतल Ground Floor पर ही बनाए जाएंगे। उनका कहना था कि राज्य में 1,95,48,846 मतदाता हैं, जिसमें 1,04,16,965 पुरुष, 91,31,447 महिला और 434 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। उनका कहना था कि लगभग 984 मतदाता एक मतदान केंद्र पर वोट डालने आएंगे।