EPFO New Rules : अब PF अकाउंट से पैसे निकालने पर भी देना होगा टैक्स, जान लें नए नियम
EPFO में जमा की गई राशि पर टैक्स लगता है या नहीं, इस बारे में कई लोग अनिश्चित हैं। इस लेख में आज हम आपको बताएंगे कि ईपीएफ फंड से पैसे निकालने पर टैक्स कब लगता है? इसके अलावा, आप ईपीएफओ कानूनों को भी जानते हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी के साथ कंपनी भी पीएफ अकाउंट में योगदान देती है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
प्रोविडेंट फंड (पीएफ) या कर्मचारी भविष्य निधि यह रिटायरमेंट के बाद भी पैसे बचाने के लिए सबसे पसंदीदा उपाय है। कर्मचारी इस फंड में अपनी सैलरी का बारह प्रतिशत जमा करते हैं। १२% कर्मचारी और कंपनी दोनों देते हैं। सरकार इस फंड में जमा राशि पर ब्याज भी देती है।
आयकर विभाग घर के किराए, बैंक अकाउंट में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाता है। टैक्स भी पीएफ अकाउंट में जमा की गई रकम पर लगता है। ईपीएफ अकाउंट से कमाई पर विभिन्न टैक्स लगता है। आज हम आपको पीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स कब लगता है बताएंगे।
ईपीएफ खाते के नियम
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ईपीएफ नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को पीएफ फंड से धन निकालने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। रिटायरमेंट के बाद ही पीएफ फंड से पूरी रकम निकाली जा सकती है। ईपीएफओ ने इसे 55 वर्ष बताया है। रिटायरमेंट से पहले कोई कर्मचारी पीएफ फंड से 90 प्रतिशत ही निकाल सकता है।
वहीं, अगर किसी की नौकरी चली गई है, तो वह पहली बार 75 प्रतिशत और दूसरी बार पूरी रकम पीएफ फंड से निकाल सकता है। सभी कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीएफ फंड से धन निकालने से पहले कुछ दस्तावेजों को भरना होगा। इसके अलावा, कुछ शर्तों के अधीन पीएफ फंड से निकासी भी की जा सकती है।
ईपीएफ से धन निकालने पर टैक्स कब लगेगा
आपको बता दें कि ईपीएफ अकाउंट पर टैक्स कब लगता है, तो कोई टैक्स नहीं लगता है। आयकर अधिनियम 80 सी में टैक्स कटौती की मांग की जा सकती है। टैक्स लगता है अगर कोई और स्रोत से आय या कर्मचारी के योगदान पर ब्याज मिलता है।
इसके अलावा, कंपनी का योगदान और ब्याज भी कर योग्य हैं। TDS काटा जाता है अगर कोई कर्मचारी 5 साल से पहले पीएफ फंड से पैसा निकालता है। वहीं, अगर वह 5 साल से किसी कंपनी में काम करते हैं और फिर पीएफ फंड से पैसे निकालते हैं, तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगता।