टैक्स बचाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स।

Haryana Update: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड,सुकन्या समृद्धि योजना ,इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम और एम्प्लॉई प्रोविडेंट प्लान EEE श्रेणी में आने वाली बचत योजनाएं हैं। ये स्कीम्स तीन तरह से टैक्स की बचत करती हैं।
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी का EPF कटता है। यह भी एक ट्रिपल ई श्रेणी की स्कीम है। कर्मचारी को अपने वेतन की एक तय राशि ईपीएफ अकाउंट में जमा करानी होती है। कंपनी भी कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में कर्मचारी के जितनी ही राशि जमा कराता है।
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इन स्कीम्स में से आप अगर किसी भी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको सालभर में जमा कराई गई राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। निवेश किए गए पैसे पर मिले ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स फ्री होगी।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक लोकप्रिय सेविंग्स स्कीम है। पीपीएफ अकाउंट में प्रति वर्ष कम से कम 500 रुपये तथा अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा करवाए जा सकते हैं।फिलहाल पीपीएफ खाते में जमा रकम पर सरकार 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रही है। यह EEE कैटेगरी की स्कीम है। इसका मतलब है कि इसमें हर साल जमा करवाई जाने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगता, इस राशि पर प्रति वर्ष हासिल होने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि टैक्स फ्री होती है।