Govt. Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश, DOPT ने जारी की नई चेतावनी

Govt. Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का सख्त फैसला! DOPT ने कर्मचारियों के लिए चेतावनी जारी की है। जानिए इस फैसले का कर्मचारियों पर क्या असर होगा और इसे लेकर कर्मचारियों को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे जानें पूरी डिटेल।
 
Govt. Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश, DOPT ने जारी की नई चेतावनी

Haryana update, Govt. Employees: मोदी सरकार 3.0 में govt. employees की लेटलतीफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. DOPT ने एक सख्त चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जो employees नियमित रूप से देर से ऑफिस (office) आते हैं या जल्दी निकलते हैं, उन्हें इसके प्रति गंभीरता से सोचना होगा. 

नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय का पालन करना अनिवार्य है, ताकि govt. कामकाज में कोई बाधा न आए. DOPT के आदेश में कहा गया है कि govt. बाबुओं को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की ही परमिशन होगी. 

employees का समय पर पहुंचना अनिवार्य-  Govt. Employees

देश के सभी केंद्रीय employees को दफ्तर में 9.15 तक पहुंचना होगा. दफ्तर सिर्फ समय पर पहुंचना ही नहीं है, बल्कि वहां अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवाना जरूरी है. यानी employees को बायोमेट्रिक सिस्टम  में पंच करना अनिवार्य रहेगा. 4 साल पहले आई कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर govt. employees बायोमेट्रिक पंच कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अब एक आदेश के जरिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है.

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employees का लगेगा हाफ डे-  Govt. Employees

DOPT के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर employees सुबह 9.15 बजे तक दफ्तर नहीं आए, तो उनका हाफ day लगा दिया जाएगा. अगर किसी भी वजह से employees किसी खास दिन दफ्तर नहीं आ पा रहा है, तो इसकी जानकारी उसे पहले से देनी होगी. वहीं, अगर इमरजेंसी हालात में छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए भी आवेदन करना होगा. 
सभी govt. डिपार्टमेंट के इंचार्ज  अपने स्टाफ की दफ्तर में मौजूदगी और समय पर आने-जाने की निगरानी भी करेंगे.