सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगी ये सुविधाएं, जानिए


इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल में किसी गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।

 

Haryana Update, New Delhi: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद सरकार ने एक बार फिर नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है।

सरकार ने अब सख्त चेतावनी दी है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपकी पेंशन और ग्रेच्युटी काफी प्रभावित होगी।

यदि कोई कर्मचारी किसी भी तरह की लापरवाही करता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद बंद कर दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा, लेकिन राज्य भी इसे भविष्य में लागू कर सकते हैं।

सूचना प्रकाशित की गई:

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के अंतर्गत हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 का नियम 8 हाल ही में बदल गया है, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

केंद्र ने बदले गए नियमों को सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोषी कर्मचारियों की सूचना मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोका जाएगा। इस बार यानी सरकार इस नियम पर सख्त है।