Haryana News: किसानों के लिए सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, अब पराली के जलाने पर नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ और लगेगा जुर्माना

Haryana Government Announcement:खेत में पराली जलाने से किसानों को कुछ नुकसान होने वाला है। आपको बता दे कि जो किसान अपने खेत में फसलों की पराली को जला रहे है उनको जुर्माना देना पड़ सकता है।

 

Haryana Update: कृषि विभाग किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरुक करने के लिए मुफ्त डीकम्पोजर और मिट्टी में ही पराली पलटने की मशीनों पर भारी सब्सिडी दे रहा है।

नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

कृषि विभाग ने यह भी घोषणा की है कि खेतों में पराली जलाने वाले किसानो को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार खेतों में शेष पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाएगी, उपनिदेशक कृषि अतिंद्र सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को खेतों में पराली जलाने पर ढाई हजार रुपए तक का लगेगा जुर्माना। दो से पांच एकड़ भूमि वाले किसानों को पराली जलाते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों को 15 हजार का जुर्माना देना होगा।

हो सकती है कार्यवाही

उपनिदेशक कृषि सिंह ने कहा कि किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा अगर वे अपने खेतों में पराली जलाते हुए मिले। कृषि विभाग भी ऐसे किसानों की सूची बनाकर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने वाला है। उपनिदेशक सिंह ने बताया है कि NGT नियमों के अनुसार खेतों में पराली जलाना अवैध है। विभाग जनपद में 25 हजार Decomposer कृषकों को दे रहा है।

मिल रही है सब्सिडी

किसान विभाग से संपर्क करके बिना भुगतान के डीकम्पोजर ले सकते हैं। इसके साथ ही, विभाग पराली को मिट्टी में फेंकने वाले यंत्रों पर बड़ी राशि दे रहा है। ऐसे उपकरण खरीदने पर किसानों को पचास प्रतिशत तक की सब्सिडी भी मिल रही है। वहीं, इस तरह के उपकरण को FPO के माध्यम से खरीदने पर 80 प्रतिशत की रियायत मिल सकती है।

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