Haryana New Rules : जाति प्रमाण पत्र को लेकर बदले गए नियम, अब होगा ये काम
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव OBC सर्टिफिकेट की शुरुआत की, जो मिनटों में तैयार होगा। नागरिकों को पहले OBC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था, जिसमें पांच से छह दिन लगते थे। लेकिन अब नागरिक OBC सर्टिफिकेट सीधे सरल पृष्ठ पर बनवा सकते हैं।
CM ने कहा कि नागरिको का ओबीसी सर्टिफिकेट अब पीपीपी में मौजूद डाटा के आधार पर ऑनलाइन बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि जब आपकी जाति परिवार पहचान पत्र में सत्यापित हो जाती है, तो आप स्वयं PPP आईडी डालकर अपना OBC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी के हस्तक्षेप के सरल पोर्टल पर। उनका कहना था कि PPP ID लागू करने में सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है।
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PPP के आधार पर सर्टिफिकेट बनाया जाएगा. CM ने बताया कि नागरिकों की आयु भी परिवार पहचान पत्र आईडी में सत्यापित की जाएगी। नागरिक को 60 वर्ष की आयु होते ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में नाम जोड़ दिया जाता है। जिससे वह पेंशन स्कीम का लाभ उठाना शुरू कर देता है। सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र में प्रमाणित आय और अन्य जानकारी के आधार पर मिलेगा।