Haryana News: खट्टर सरकार ने दिए सख्त आदेश, अगर कोई सड़क पर करता है ये काम तो लगेगा भारी जुर्माना, साथ ही होगी कानुनी कार्रवाई

Haryana Government:आपको तो पता ही होगा कि मृत्यु या दुर्घटना के शिकार लोगों के शव रखकर लोग अक्सर सरकार से अपनी मांगें मांगते हैं। लेकिन हरियाणा में अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर कानून बनाने जा रही है। अब शवों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन पर कानून लागू होने वाला है।

 

Haryana Update: शव के साथ प्रदर्शन करने पर सजा और जुर्माना लगने वाला है। इस मामले में पुलिस को भी सख्ती बरतनी चाहिए। विरोध की आशंका होने पर शव को कब्जे में लेकर आगे बढ़ें। शीतकालीन सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ये कानून बना सकती है।

बिल के अनुसार शवों के साथ विरोध प्रदर्शन करना गैरकानूनी होगा। विरोध होने पर परिजनों को पहले शव का दाह संस्कार करना चाहिए। ऐसा न करने पर एक साल की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगने वाला है। वही शव के साथ प्रदर्शन करने पर परिवार के सदस्यों के साथ-साथ किसी परिवार या संगठन से बाहर के लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

हरियाणा के कई जिलों से सड़कों पर मरे हुए शवों की खबरें आ रही हैं। इससे बहुत हंगामा होता है और सड़क जाम होता है। हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की हत्या के तीन दिन पहले ही शव के साथ प्रदर्शन किया गया था। भिवानी में पहले हत्या हुई थी। बिल को गृह विभाग ने तैयार करना शुरू कर दिया है।

यह विधेयक भी प्रशासन की जिम्मेदारियों को निर्धारित करेगा। प्रशासन अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेगा अगर परिजन शव नहीं लेते हैं और विरोध करते हैं। वही अगर पुलिस स्टेशन के SHO को लगता है कि शव को विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसे DSP को बताना चाहिए। डीएसपी इसके बाद एसडीएम को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित करेंगे। डीएसपी और एसडीएम पहले शव का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करेंगे। वही अगर इसके बाद भी नहीं माने तो प्रशासन शव को 12 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार करेगा।

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