Haryana News: खट्टर सरकार ने स्कूलों को लेकर जारी किया बड़ा आदेश, फरवरी तक कर ले ये काम, नहीं तो होगा कार्यवाही

Haryana Government:जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की संख्या भी बढ़  रही जाती है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा आवश्यक है। आज हरियाणा में बहुत से गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

 

Haryana Update: इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसका निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को राज्य के सभी स्कूलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। साथ ही रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। HC ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है और हरियाणा के शिक्षा निदेशक को RTE के तहत गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

राज्य के कई जिलों में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल हैं 

फरीदाबाद के मनोज कुमार जायसवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि अकेले फरीदाबाद में सैकड़ों गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। फरीदाबाद में सरकार से मान्यता प्राप्त करीब 550 से अधिक स्कूल हैं। HC ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने के बाद हरियाणा सरकार से उत्तर मांगा। हरियाणा सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फरीदाबाद सहित राज्य के कई जिलों में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चलाए जा रहे हैं।

RTE 2009 से होगी कार्यवाही

HC नें सनी को इस मामले पर बताया कि 6 फरवरी तक सरकार को HC में एक रिपोर्ट देनी चाहिए जो बताए कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ क्या निर्णय लिए गए हैं। RTE (Education Rights) Act 2009 के तहत राज्य के शिक्षा निदेशक को गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे में HC ने सरकार को चार महीने में सर्वे करके गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची बनाने के लिए कहा।

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