Income Tax : Family Id में इतनी आय वालों को भी देना पड़ेगा इनकम टैक्स, वित मंत्री ने की बड़ी घोषणा
लोगों को अपनी आय के साथ-साथ इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होता है। ऐसे में इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। साथ ही, देश में दो टैक्स रिजीमों में से एक में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। पहला टैक्स रिजीम है, और दूसरा नया है। दोनों टैक्स रिजीमों में अलग-अलग विशेषताएं हैं। यही कारण है कि अगले वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए।
टैक्स रिटर्न
बजट 2023 में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। ऐसे में, 7 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को नई टैक्स योजना के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स नहीं देना होगा।
पुरानी टैक्स योजना के लाभ
वहीं, 7 लाख रुपये से अधिक की आय वाले जो टैक्स बचाना चाहते हैं, पुरानी टैक्स योजना का लाभ उठा सकते हैं। वास्तव में, टैक्सपेयर्स इंवेस्टमेंट, मेडिकल, होम लोन, डोनेशन आदि के माध्यम से टैक्स बचाने में सक्षम हैं। ऐसे में, टैक्सपेयर्स को निर्धारित करना होगा कि अगर उनकी सालाना आय 7 लाख रुपये से अधिक है तो वे किस टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करेंगे।
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इंवेस्टमेंट तुरंत शुरू करें
अगर आप किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश नहीं किया है, तो आपकी टैक्सेबल आय पर टैक्स भी काटा जाएगा, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें। साथ ही, इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए कई तरीकों से टैक्स बचाने का लाभ भी उठा सकते हैं अगर आईटीआर को पुराने टैक्स रिजीम से फाइल करते हैं। यही कारण है कि अगले साल पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बचाने की जरूरत है तो अभी से टैक्स बचाने की स्कीम में निवेश करना शुरू कर दें।