Income Tax: टैक्सपेयर्स, 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, जानें टैक्स बचाने के 5 तरीके!

Income Tax: वित्तीय वर्ष के अंत से पहले टैक्स बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। निवेश में छूट लेने, टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाने, और अन्य विकल्पों का उपयोग कर आप अपनी टैक्स राशि में कमी ला सकते हैं। पढ़ें पूरी डिटेल नीचे।
 
Haryana update, Income Tax: चालू वित्त वर्ष खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नया टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा। ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास टैक्स बचाने का बेहद कम समय बचा है। यदि आपने अब तक टैक्स सेविंग की योजना नहीं बनाई है, तो यहां जानें 5 खास तरीके जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं।

1. PPF में निवेश करें  Income Tax

पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय टैक्स सेविंग स्कीम है। इसमें 7.1% ब्याज मिलता है, और आप 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

2. NPS में निवेश करें  Income Tax

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके आप 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपये तक की छूट और अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है।

3. सुकन्या समृद्धि योजना  Income Tax

सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख रुपये तक निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है। यह योजना विशेष रूप से बेटियों के लिए है।

4. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम  Income Tax

इस योजना में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्स छूट पाई जा सकती है। यह विशेष रूप से सीनियर सिटीजन के लिए है और इसमें 8.2% का ब्याज मिलता है।

5. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)  Income Tax

ELSS एक म्यूचुअल फंड है, जिसमें 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है और 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है।

इन विकल्पों से आप 31 मार्च तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं।