OPS Update: पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया नया फॉर्म, फटाफट करें चेक

राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक फॉर्म जारी किया गया है. तो चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म के कैसे भरना है, जानते हैं विस्तार से...
 

Haryana Update, New Delhi: OPS Update: राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है. सरकार के फैसले के मुताबिक, राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया गया है.

बजट में की गई घोषणा के अनुसार वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. नए फैसले के दायरे में नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियां, निगम, बोर्ड, सरकारी उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी आएंगे। इन संस्थानों में काम करने वालों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

1 अगस्त तक फॉर्म भरना जरूरी है

नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारूप को भरना होगा. इस फॉर्म को भरकर 1 अगस्त तक जमा करना जरूरी है. वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे संस्थानों में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है.

जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए ऐसे संस्थानों के लिए नए नियम बनाकर पेंशन फंड का गठन करना जरूरी है. इन संस्थाओं को पेंशन राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी

जो कर्मचारी इन संस्थानों में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्होंने ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा लिया है। लेकिन अगर वे पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन विकल्प फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से प्राप्त राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करनी होगी. सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 अगस्त तक पेंशन विकल्प फॉर्म भरना होगा.

इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा राशि पर ब्याज की गणना वित्त विभाग द्वारा 30 अगस्त तक की जा सकेगी. सेवानिवृत्त कर्मचारी 15 जुलाई तक पूरी राशि जमा कर सकते हैं.