OPS VS NPS : वित्त मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, OPS और NPS को लेकर कह दी ये बात 

OPS और NPS: ये खबर आपके लिए है अगर आप एक कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार से हाल ही में आए एक अपडेट के अनुसार, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ओपीएस और एनपीएस को अलग कर दिया है। केंद्र सरकार के इस बदलाव की पूरी जानकारी पाने के लिए अंत तक खबरों से जुड़े रहें।

 

केंद्रीय सरकार ने एनपीएस और पुरानी पेंशनों को वापस लेने की कोशिश की है। सरकारी कर्मचारी जनवरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ओपीएस और एनपीएस के बीच की भेदभाव को दूर कर दिया है।

विकलांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशन के मामले में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर 'एन' श्रेणीबद्ध हैं।

यदि कोई केस "OPS" से जुड़ा है, तो इस तरह का कोई अक्षर जारी नहीं किया जाता है, जिससे उसकी श्रेणी निर्धारित की जा सकती है। NPS में पीपीओ संख्या जारी होने पर "एन" लिखा जाता है। अब यह भेद समाप्त हो गया है। यानी विकलांगता पेंशन या पारिवारिक पेंशन की फाइल पर पीपीओ नंबर देते वक्त कोई अंतर नहीं होगा। अब 'एन' श्रेणी नहीं है।  

18 दिसंबर को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय ने एक कार्यालय ज्ञापन में इसकी घोषणा की है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 की जगह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत पेंशन/परिवार पेंशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

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ओपीएस के तहत जारी किए गए पीपीओ में कोई श्रेणी नहीं होती है। एनपीएस और ओपीएस में पहले भी विकलांगता और परिवार पेंशन दी जाती थीं। एनपीएस में इश्यू पीपीओ में "एन", या एनपीएस श्रेणी, लिखा जाता है। यह ओपीएस और एनपीएस को अलग करता था। बाकी सब कुछ समान था, लेकिन "एन" ने पीपीओ संख्या को एनपीएस और ओपीएस में बांट दिया था।

इस अंतर से प्रभावित लाभार्थी को लगता है कि वह एनपीएस या पुरानी पेंशन में है। अब वह भेद वित्त मंत्रालय के कार्यालय से दूर हो गया है। अब कोई इनवेलिड या पारिवारिक पेंशन का पीपीओ नंबर जारी होगा, तो उसमें "एन" नहीं होगा। अब पीपीओ जारी होने के दौरान ओपीएस नियम लागू होगा, चाहे फैमिली पेंशन हो या कोई केस बोर्ड आउट हो। पीपीओ जारी होने पर एनपीएस नहीं लिखा जाएगा।