PF खाताधारक ना करें यह गलती, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान
नया वित्त वर्ष शुरू होने ही वाला है ईपीएफओ को फाइनल सेटलमेंट के लिए 73 लाख रुपए क्लेम में मिलेंगे ईपीएफओ ने 24 लाख यानी 33% क्लेम रिजेक्ट कर दिए हैं आईए जानते हैं पूरी डिटेल
Haryana Update : आपका भी अगर PF Account है और आप अपने Account से रुपया निकालना चाहते हैं तो आपको Claim Farm बड़ी सावधानी से भरना चाहिए. इसका कारण यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 में हर तीसरे Claim को रिजेक्ट कर दिया था. EPFO के पास 27.7 करोड़ Account हैं और यह लगभग 20 लाख करोड़ के Fund का प्रबंधन करता है. Claim मिलने में देरी होने और भारी संख्या में दावे खारिज करने की काफी शिकायतें Social मीडिया पर आ रही है. हालांकि, EPFO दावा करता है कि अगर Claim सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया जाए तो PF Account होल्डर को 20 दिन में पैसा दे दिया जाता है.
एक Report के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में EPFO को Final सेटलमेंट के लिए 73.87 लाख Claim मिले. इसमें से 24.93 लाख यानी 33.8 फीसदी Claim EPFO ने रिजेक्ट कर दिए. वहीं, 46.66 लाख दावों का निपटारा किया गया. EPFO ने साल 2018-19 में कुल Claim में से 18.2 फीसदी, 2019-20 में 24 फीसदी, 2020-21 में 30.8 फीसदी और 2021-22 में 35.2 फीसदी Claim रिजेक्ट कर दिए थे.
PF Claim रिजेक्शन के प्रमुख कारण हैं
जानकारी में अंतर : Submit किए गए Claim की Details और EPFO रिकॉर्ड्स के बीच अंतर से Claim रिजेक्ट हो सकता है. नाम, किसी कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख, Bank Account की डिटेल्स, KYC रिकॉर्ड्स और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारियों का दुरुस्त होना जरूरी है. PF रिकॉर्ड और आधार डिटेल्स में अंतर होने पर उसके सुधार के लिए Claim के साथ एक जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है.
चेक-पासबुक की की धुंधली कॉपी : ऑनलाइन Claim के दौरान मेंबर के सिग्नेचर और चेक या Bank पासबुक की कॉपी का क्लियर होना जरूरी है. कॉपीज अनक्लियर होने पर Claim रिजेक्ट हो सकता है. KYC डीटेल्स को कंप्लीट और वेरीफाई करना जरूरी है. आधार को यूनिवर्सल Account नंबर के साथ वेरीफाई और लिंक करना जरूरी है.
Account डिटेल गलत होना : गलत Account नंबर या IFSC कोड देने से Claim रिजेक्ट हो जाएगा. आपकी Bank डिटेल्स अप टु डेट होनी चाहिए और आपका लिंक किया गया Bank Account एक्टिव भी होना चाहिए. यदि आपने सही Bank डिटेल्स दर्ज की है और आपका Claim तब भी खारिज कर दिया गया है, तो यह आपके जॉइंट Account के इस्तेमाल करने के कारण हो सकता है.
रखेंगे सावधानी तो Claim रिजेक्ट होने के चांस होंगे कम
सब्सक्राइबर्स को Claim शुरू करने से पहले अपनी डीटेल्स में किसी भी तरह की गलती को क्रॉस-वेरीफाई करके उसमें सुधार कर लेना चाहिए. EPFO Guideliness का पूरी तरह से पालन करना Claim प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है. अपनी पर्सनल डीटेल्स को EPFO रिकॉर्ड के साथ मिलान कर लेने पर Claim रिजेक्शन की संभावना काफी कम हो जाती है.