Power of Attorney New Rules: योगी सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर जारी किए नए नियम, प्रोपर्टी बेचने पर चुकाने होंगे पैसे

UP News:आपके लिए एक नई सूचना उत्तर प्रदेश के विद्युत अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी डीड के माध्यम से संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर सर्किल रेट या बाजार मूल्य की तरह स्टांप ड्यूटी देनी होगी। जानिए पूरी डिटेल 
 

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में अटॉर्नी डीड की शक्ति का दुरुपयोग नियंत्रित करने का उपाय स्पष्ट हो गया हैं। अब पावर ऑफ अटॉर्नी डीड से संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर स्टांप ड्यूटी बाजार भाव के मुताबिक भुगतान करना होगा।

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आपको बता दें, की अब सेल डीड की तरह स्टांप ड्यूटी देने से सिर्फ परिवार के सदस्यों को छूट मिलेगी। ऐसे में सिर्फ पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी लगेगी, जैसे दान विलेख। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पावर ऑफ अटॉर्नी की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अटॉर्नी फोर्स पर लगी रोक भी हटा दी जाएगी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगी रोक भी हट जाएगी, जो एक या दो दिन में जारी होगा। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि अटॉर्नी बल का दुरुपयोग करके स्टांप ड्यूटी की चोरी हुई। पिछले पांच वर्षों में, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक विद्युत उत्पादन हुए, जिनमें से अधिकांश में अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार था।

नए रूल जानिए 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार देने पर अभी केवल 100 रुपये स्टांप शुल्क देना होता है, जबकि विक्रय विलेख से संपत्ति बेचने पर सर्किल रेट के अनुसार संपत्ति के मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी लगती हैं।

इससे संशोधन की प्रक्रिया रुकी हुई थी
योगी सरकार ने चार महीने पहले, छह जून को, स्टांप राजस्व के भारी-भरकम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए अपनी मौजूदा व्यवस्था को बदलने का फैसला किया। कैबिनेट ने निर्णय लेने के बावजूद, संशोधन अभी तक लागू नहीं हो सका क्योंकि यह केंद्रीय कानून में था, जिसके लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन नहीं लिया गया था।

योगी सरकार ने स्वीकार किया प्रस्ताव
योगी सरकार ने मंगलवार को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद एक बार फिर संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी। जायसवाल ने कहा कि कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद, अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी को दिए जाने की स्थिति में, बाजार मूल्य के अनुसार पूरी स्टांप ड्यूटी देनी होगी, जैसे सेल डीड।

जानिए प्रत्येक परिवार पर कितने हजार की स्टांप ड्यूटी लगेगी
मंत्री ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर परिवार के प्रत्येक सदस्य पर 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी लगाई जाएगी। 

हमें मिली सूचना के अनुसार आपको बता दें, की जायसवाल ने बताया हैं, की पहले की तरह पावर आफ अटार्नी में संपत्ति बेचने का अधिकार देने जैसा कुछ नहीं होगा, तो स्टांप ड्यूटी केवल 100 रुपये होगी। मंत्री का मानना हैं की अटॉर्नी शक्तियों की संशोधित व्यवस्था से स्टांप राजस्व की चोरी कम होगी। सालाना एक हजार करोड़ रुपये का स्टांप राजस्व इससे बढ़ेगा।

लगा दी रोक पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंधित मामलों पर
साथ ही जायसवाल ने कहा हैं, की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंधित मामलों पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि कुछ महीने पहले स्टांप राजस्व की चोरी का मामला सामने आया था। अब पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगी रोक हटा दी जाएगी और एक या दो दिन में संशोधित व्यवस्था की सूचना दी जाएगी।

पहले इस राज्यों की योजना बनाई
आपको बता दें, की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पहले से ही पावर ऑफ अटॉर्नी पर विक्रय विलेख की तरह स्टांप शुल्क वसूलने की व्यवस्था है, मंत्री ने बताया। दिल्ली में अचल संपत्ति के बाजार मूल्य पर स्टांप शुल्क 3% हैं।

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