Property Rules : प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जरूर जानी चाहिए यह बात कभी नहीं लगेगा चुना

अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है खुद का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है लेकिन कई बार प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है अगर आप भी फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो यह खबर जरूर जाने
 

Haryana Update : Home खरीदना या फिर बनाना एक व्यक्ति की उम्र भर की पूंजी होती है। ऐसे में हर चीज सही होना बेहद जरूरी है कयोंकि एक गलती से आपकी उम्र भर की कमाई बर्बाद हो सकती है। अगर आप या आपकी पहचान का कोई व्यक्ति Builder से फ्लैट लेकर फंस गया है. यानी वह Builder के धोखे में आकर अपना Home खो चुका है. या Builder ने अपने किए वादे अनुसार आपको Home बनाकर नहीं दिया तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अक्सर देखा जाता है कि Builder आपको Home बेचते समय बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब आपको उस Home का पोजेशन मिलता है तो उसकी हालात देखकर आपके हाथ निराशा ही लगती है.

फिर ऐसी स्थिति में आप सोचने लगते है कि अब Builder के खिलाफ क्या किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पोजेशन मिलने के बाद भी आप Builder की शिकायत कर सकते है. बता दें कि Home या फ्लैट खरीदने से पहले कई सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. Builder कहीं कोई हिडन या एडिशनल चार्ज तो नहीं कर रहा? Super Area के नाम पर आपको उल्लू तो नहीं बना रहा? अगर Builder Super Area के नाम पर आपसे रकम वसूले तो क्या करें?

Super Build Up Area  के नाम पर आपसे नहीं वसूल सकते है पैसे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Builder के लिए अनिवार्य है कि वे फ्लैट या अपार्टमेंट का साइज कारपेट एरिया के आधार पर बताएं. यानी कीमत भी कारपेट एरिया से तय होगी न कि बिल्ड अप या Super Build Up Area  से. अगर Builder ऐसा नहीं करत है तो भी Home खरीदार रेरा का दरवाजा खटखटा सकता है.ऐसे करें शिकायत

ऑनलाइन शिकायत करने के लिए रेरा की वेबसाइट जाएं.
लॉग इन करने के बाद शिकायत के ऑप्शन में जाकर अपनी कंप्लेंट और एग्रीमेंट पेपर की PDF बनाकर अपलोड करनी होगी.
रेरा अथॉरिटी आपके शिकायत की जांच करेगी.
यह साबित होने पर कि Builder द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए खरीदर को नाम मात्र का शुल्क देना पड़ता है.
यह हर राज्य में अलग अलग है. आमतौर पर रेरा में शिकायत के लिए दो से ढाई हजार रुपये की फीस देनी होती है.
Home खरीदते समय Builder से किसी प्रकार का मौखिक एग्रीमेंट न करें.
ताकि भविष्य में जब Builder बात से मुकर जाए तब आप रेरा में सबूत पेश कर सकें.
जानिए कहां करें अपनी शिकायत

यदि Property को लेते समय आपको लगता है कि Builder ने अपना वादा नहीं निभाया है या आपको उस अनुसार Home बनाकर नहीं दिया जैसा उसने प्रॉमिस किया था तो आपके पास हर मुश्किल का अचूक समाधान है रेरा इसके लिए आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में शिकायत देनी होगी. साल 2016 में रियल एस्टेट में मौजूदा विसंगतियों को खत्म करने के लिए रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 बनाया गया. इस अधिनियम के प्रावधान आपको पैसा वापस दिलाने व आपका हक दिलाने में बहुत काम आते हैं.

कब्‍जा न मिलने पर खटखटा सकते है RERA का दरवाजा

अगर आपको जानकारी नही है तो हम आपको बता दें कि Home खरीदारों को रेरा Home का कब्जा दिलाने में भी मदद करता है. Home खरीदार अपने सेल्स एग्रीमेंट के मुताबिक किसी प्लॉट, अपार्टमेंट या कॉमन एरिया पर अधिकार दिलाने के लिए रेरा के पास जा सकता है. इसके अलावा कब्‍जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाती है तो Builder को बिना किसी अतिरिक्‍त शुल्‍क के 30 दिनों में इसे ठीक करना होता है.