RBI ने लगाई इन बैंकों की वाट, जानिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ 

आरबीआई ने कहा कि केवाईसी दिशानिर्देश लोन और रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों को नहीं मानने पर बैंक को जुर्माना लगाया गया है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
 

गुरुवार को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और सोने के बदले कर्ज देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गुरुवार को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि यह दंड आदेशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि केवाईसी दिशानिर्देश लोन और रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों को नहीं मानने पर बैंक को जुर्माना लगाया गया है।


Axis Bank के खिलाफ कार्रवाई का कारण क्या था?

भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) ने यह जुर्माना करते हुए कहा कि, "जोखिम प्रबंधन" और "आउटसोर्स" करने के लिए, "आउटसोर्स" करने के लिए, "आउटसोर्स" करने के लिए, आरबीआई ने यह जुर्माना करते हुए कहा कि, "भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) ने यह जुर्माना दो नवंबर, 2023 को केंद्रीय बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90.92 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। उसने कहा, ‘‘यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। बैंक को अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना इसका उद्देश्य नहीं है।‘’ 

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31 मार्च 2022 तक आरबीआई ने बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन का वैधानिक निरीक्षण किया। आरबीआई ने भी एक अकाउंट की जांच की थी। इसके अलावा, बैंक ने कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और पता से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में भी असफलता दिखाई दी। आरबीआई ने कहा, "कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल करने से कुछ डेलिंक्वेंट (बकाया) उधारकर्ताओं के साथ रिकवरी एजेंटों का उचित व्यवहार सुनिश्चित नहीं हो सका, और कुछ ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा की गई कॉल की कंटेंट/टेक्स्ट की टेप रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने में विफल रहे।":''


मणप्पुरम फाइनेंस और आनंद राठी


त्रिशूर स्थित मणप्पुरम फाइनेंस पर आरबीआई ने 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी—प्रणाली के हिसाब से महत्वपूर्ण जमा नहीं लेने वाली और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016” के कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर यह दंड लगाया गया है। शीर्ष बैंक ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है क्योंकि उसने 2016 के कुछ नियमों का पालन नहीं किया था।