बैंक लॉकर को लेकर RBI ने लागू किए नए नियम
Haryana Update : हाल ही में BOB की एक शाखा में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। Bank के Locker में रखें 18 लाख रुपये के कैश को दीमक ने चट कर दिया। यह मामला तब सामने आया जब खाताधारक ने Locker खोला तो उसमें दीमक लगे गले नोट मिले। इसके बाद खाताधारक ने Bank के शाखा प्रबंधक को शिकायत की जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या खाताधारक को मुआवजा मिलेगा या नहीं?
इसी तरह का एक मामला हरियाणा के अंबाला में भी देखने को मिली। यहां सरकारी Bank के Locker में चोरी की घटना सामने आई है। आइए, आज हम आपको भारतीय रिजर्व Bank (RBI) के द्वारा बनाए गए Bank Locker Rules के बारे में विस्तार से बताते हैं।
Locker में क्या रख सकते हैं?
कोई भी ग्राहक Bank के Locker में जेवर, दस्तावेज, लीगल सामान ही रख सकते हैं। इन सामानों की चोरी या कोई और दुर्घटना होने पर Bank द्वारा नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं, अगर Locker में कैश, विदेशी मुद्रा, हथियार, ड्रग्स, या अन्य प्रकार की दवाएं जैसे सामान नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रखते हैं तो कोई भी नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।
इसका मतलब है कि Bank ऑफ बड़ौदा के Locker में हुई घटना में खाताधारक को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। वहीं, अंबाला में हुई Bank Locker की चोरी में खाताधारक को मुआवजा मिलेगा।
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आरबीआई के गाइडलाइन-
बता दें कि केंद्रीय Bank ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार सभी Locker धारक को अपने Locker एग्रीमेंट को रिवाइज करना था। इसके बाद Bank को अपने Locker की वेटिंग लिस्ट और खाली Locker की लिस्ट आरबीआई को देनी थी। इसके अलावा Bank में कोई भी ग्राहक केवल 3 साल तक के लिए Locker ले सकता है। अगर Locker में रखें सामान को किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचती है तो Bank ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा।
ग्राहक को भी Bank के Locker के नियमों का पालन करना होगा। अगर ग्राहक Bank के नियमों का पालन करते हुए सामान रखते हैं तो Bank उनके नुकसान की भरपाई अवश्य करेगा। इसी के साथ Bank को अपने परिसर की सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में अब सवाल है कि Bank के Locker में क्या-क्या सामान रख सकते हैं?
कितना मिलेगा मुआवजा-
Bank ग्राहक को केवल किराए का 100 गुना ही मुआवजे के तौर पर देगा। अगर कोई ग्राहक अपने Locker में निर्धारित वार्षिक किराए से 100 गुना ज्यादा सामान रखता है फिर भी Bank केवल किराए का 100 गुना ही देगा।