RBI New Rules : 1 अक्टूबर से ये नोट भी हो जाएंगे बैन, अब चलेंगे इतने रुपए के नोट 

बैंकों तक अभी 2000 रुपये के सभी नोट नहीं पहुंचे हैं, जिनकी कुल वैल्यू 25 हजार करोड़ रुपये, या 3 बिलियन डॉलर है। 30 सितंबर तक धनराशि नहीं मिली तो इनका क्या होगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। क्योंकि रिज़र्व बैंक ने पहले ही घोषणा की है कि 30 सितंबर के बाद इन पैसों का मूल्य नहीं होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
 

2000 रुपये के नोटों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस पांच दिन बचे हैं। लोगों के पास अभी दो हजार रुपये के नोट हैं, जिनकी वैल्यू 25 हजार करोड़ रुपये, या 3 अरब डॉलर है। सवाल ये है कि 25 हजार करोड़ रुपये के 3 बिलियन डॉलर, यानी 25 हजार करोड़ रुपये के 2000 के नोट बेकार हो जाएंगे अगर ये पैसा बैंकों में जमा नहीं हुआ?

19 मई को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का आदेश दिया। आरबीआई ने कहा कि जो लोग भी 2000 रुपये के नोट रखते हैं, वे 30 सितंबर तक बैंकों में डिपॉजिट करा दें या फिर बदल लें।

2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का कारण

नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों का लीगल टेंडर खत्म करने के बाद आरबीआई ने मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए 2,000 रुपये का नोट जारी किया था। केंद्रीय बैंक ने 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी क्योंकि दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों का पर्याप्त स्टॉक था। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों का व्यवहार में बहुत कम उपयोग होता है. इसके बाद केंद्रीय बैंक ने नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया।

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2000 रुपये का नोट अभी भी जमा होना चाहिए

31 मार्च तक 2,000 रुपये के नोटों का प्रचलन 3.62 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन 19 मई को यह आंकड़ा 3.56 लाख करोड़ रुपये हो गया। 19 मई को मुद्रा को प्रचलन से वापस लेने के बाद 31 अगस्त तक, 2,000 रुपये के लगभग 93 फीसदी या 3.56 ट्रिलियन रुपये के नोट प्रचलन में थे। बैंकों में लौट आए। इसका अर्थ है कि जनता के पास 1 सितंबर तक वापस लिए गए नोटों में से लगभग 7%, या लगभग 3 बिलियन डॉलर, अभी भी हैं। आरबीआई ने पहले घोषणा की थी कि नोट 30 सितंबर के बाद भी कानूनन करेंसी रहेंगे। लेकिन उन्हें ट्रांजेक्शन के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा और सिर्फ आरबीआई से बदला जा सकेगा।