RBI News : RBI ने इन 4 बैंकों पर ठौंका तगड़ा जुर्माना, ग्राहको की भी लगेगी वाट 

RBI: आपको बता दें कि RBI ने हाल ही में चार बैंकों पर महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बैंक का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया गया और चार बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया। यही कारण है कि ग्राहकों पर इसका असर नीचे बताया जाएगा। 

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंकों पर कड़ी निगरानी रखती है। आरबीआई बैंक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है (RBI Action on Cooperative Banks)।

अब पांच कोऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई ने सख्त कार्रवाई की है। चार बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया और एक बैंक का लाइसेंस ही निरस्त किया गया।

यूपी बैंक का लाइसेंस निरस्त:

आरबीआई ने सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लाइसेंस नियमों को नहीं मानने के कारण रद्द कर दिया। रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया कि इस कोऑपरेटिव बैंक में संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस बैंक से अधिक लाभ की कोई भी उम्मीद नहीं दिखती। इसलिए यह बैंक बंद हो जाएगा।

किन बैंकों पर दंड लगाया गया-

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चार सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया। पाटन कोऑपरेटिव बैंक, राजर्षि शाहू सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक और प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक इसमें शामिल हैं। इन चारों बैंकों में से तीनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जबकि एक और बैंक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

किन नियमों का उल्लंघन हो रहा था-
राजर्षि शाहू सहकारी बैंक ने न्यूनतम बैलेंस नियमों का उल्लंघन किया, पाटन कोऑपरेटिव बैंक ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक ने नाबार्ड की गाइडलाइन का उल्लंघन किया और शिक्षक सहकारी बैंक ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर गोल्ड लोन प्रदान किया।

बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण: अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 7 दिसंबर से अपना कार्य बंद करना पड़ा। बैंक को बंद करने के लिए भी आरबीआई ने कमिश्नर और रजिस्ट्रार को निर्देश दिए। आरबीआई ने कहा कि इस बैंक को चलाना ग्राहकों के हित में नहीं है। ग्राहकों को भी बैंक ने पूरा भुगतान नहीं दिया।

किन लोगों का धन खो जाएगा?

अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 7 दिसंबर से ही बंद करना पड़ा। बैंक को बंद करने के लिए भी आरबीआई ने कमिश्नर और रजिस्ट्रार को निर्देश दिए। आरबीआई ने कहा कि इस बैंक को चलाना ग्राहकों के हित में नहीं है। ग्राहकों को भी बैंक ने पूरा भुगतान नहीं दिया।